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RBI ने रद्द किया Rupee Co-operative बैंक का लाइसेंस

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 3:16 PM IST

RBI द्वारा लाइसेंस रद्द कर देने के बाद, आज यानी 22 सितंबर से पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Limited)  हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। RBI का ये कदम बैंक की वित्तीय हालात ठीक न होने के कारण उठाया गया है। इसकी  सूचना RBI ने खुद नोटिस जारी कर दी थी। 

बता दें, इस फैसले के बाद 22 सितंबर से इस बैंक की सभी बैंकिंग सेवाएं बंद हो जाएंगी। जिसके बाद ग्राहक न तो पैसे जमा कर सकेंगे और न ही निकाल सकेंगे।

RBI का कहना है कि रुपया सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। यह धारा 22(3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है। 

बैंक के बंद होने से ग्राहकों के बीच अपने जमा किये हुए पैसों को लेकर चिंता बढ़ गयी है। ऐसे में उन्हें परेशांन होने कि आवश्यकता नहीं है क्यूंकि इसका प्रबंध भी RBI द्वारा किया गया है।  

आपको बता दें, बैंक ग्राहकों को RBI द्वारा उसकी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) इंश्योरेंस स्कीम के जरिए 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। जिसके तहत अगर किसी बैंक को खराब वित्तीय स्थिति के कारण बंद करना पड़ता है तो ऐसे में कस्टमर को DICGC के जरिए 5 लाख रुपये तक के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस कवर का फायदा मिल सकता है।  इस तरह ग्राहकों को उनके पैसे मिल जाते हैं।

First Published : September 22, 2022 | 12:35 PM IST