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Haryana Assembly Elections: आयोग ने हरियाणा में भर्ती प्रक्रियाओं पर रोक लगाई

निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के तहत हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल और शिक्षक भर्ती परिणामों की घोषणा पर रोक लगाई

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भाषा   
Last Updated- August 21, 2024 | 10:29 PM IST

हरियाणा विधान सभा चुनाव में सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने बुधवार को राज्य के अधिकारियों को चुनाव संपन्न होने तक पुलिस कांस्टेबल और शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं के परिणामों की घोषणा करने से रोक दिया। हरियाणा में विधान सभा चुनाव 1 अक्टूबर को एक ही चरण में होंगे और परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।

निर्वाचन आयोग के आदर्श आचार संहिता के निर्देश संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), राज्य लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से नियमित भर्ती प्रक्रिया या पदोन्नति जारी रखने पर रोक नहीं लगाते हैं। लेकिन इसके मुताबिक ‘गैर-सांविधिक निकायों के माध्यम से भर्तियों के लिए आयोग की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी’।

राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाने के बाद और आदर्श आचार संहिता के मौजूदा निर्देशों के मद्देनजर, आयोग ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा चल रही भर्ती प्रक्रियाओं में संहिता का कोई उल्लंघन नहीं पाया। आयोग ने पाया कि भर्ती प्रक्रिया 16 अगस्त को चुनाव की घोषणा से पहले शुरू की गई थी और यह मौजूदा आदर्श आचार संहिता के निर्देशों के अधीन है, जहां वैधानिक प्राधिकारी अपना काम जारी रख सकते हैं।

First Published : August 21, 2024 | 10:29 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)