अर्थव्यवस्था

Windfall Tax: सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को जीरो किया, आज से लागू हुई नई दरें

डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को शून्य कर दिया गया है। नई दरें 18 सितंबर से प्रभावी होंगी।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- September 18, 2024 | 8:56 AM IST

Windfall Tax: सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित क्रूड ऑइल के लिए अप्रत्याशित लाभ कर यानी विंडफॉल टैक्स (Windfall tax) को घटाकर शून्य प्रति टन कर दिया है। टैक्स की नयी दर 18 सितंबर यानी बुधवार से प्रभावी होगी।

बता दें कि यह टैक्स विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है। दो सप्ताह में औसत तेल की कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े इसे अधिसूचित किया जाता है। इससे पहले, संशोधन 31 अगस्त से प्रभावी हुआ था। उस समय कच्चे पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित लाभ कर 1,850 रुपये प्रति टन निर्धारित किया गया था।

मंगलवार रात को जारी आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को शून्य कर दिया गया है। नई दरें 18 सितंबर से प्रभावी होंगी।

देश में पहली बार एक जुलाई, 2022 को विंडफॉल टैक्स लगाया गया था। इसके साथ भारत उन देशों में शामिल हो गया था जो ऊर्जा कंपनियों को अप्रत्याशित रूप से होने वाले लाभ पर कर लगाते हैं।

First Published : September 18, 2024 | 8:50 AM IST