अर्थव्यवस्था

CSR से जुड़े खर्च पर भुगतान किए गए GST के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं: UP AAR

इस तरह के वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर आवेदक जीएसटी और आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिफल का भुगतान करता है

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इंदिवजल धस्माना   
Last Updated- June 29, 2023 | 10:40 PM IST

उत्तर प्रदेश के अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) ने कहा है कि कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) से जुड़े खर्च पर भुगतान किए गए वस्तु एवं सेवा कर (GST) पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा नहीं किया जा सकता है।

पिस्टन, पिस्टन रिंग्स और इंजन वॉल्व्स जैसे वाहनों के कल पुर्जे बनाने और आपूर्ति करने वाली एक कंपनी से जुड़े एक मामले की सुनवाई के बाद AAR ने यह कहा है।

कंपनी ने AAR से पूछा था कि अपनी CSR बाध्यताएं पूरी करने में हुए व्यय और विभिन्न सेवाओं पर भुगतान किए गए GST पर क्या वह ITC की पात्र है। इसने कहा कि इन CSR गतिविधियों से कंपनी की सार्वजनिक छवि सुधरती है, ब्रांड वैल्यू बढ़ती है और प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले उन्हें लाभ मिलता है।

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यह भी कहा गया है कि इससे कारोबार को बढ़ावा मिलता है और कंपनी शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण के बारे में वेंडरों के माध्यम से गतिविधियां चलाती है। इस तरह के वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर आवेदक जीएसटी और आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिफल का भुगतान करता है।

First Published : June 29, 2023 | 10:40 PM IST