राजनीति

नैशनल हेराल्ड मामले में अदालत के संज्ञान न लेने के बाद खरगे बोले: PM अपने पद से दें इस्तीफा

दिल्ली की एक अदालत ने ‘नैशनल हेराल्ड’ मामले में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से मंगलवार को इनकार कर दिया

Published by
भाषा   
Last Updated- December 17, 2025 | 11:19 PM IST

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ‘नैशनल हेराल्ड’ मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पांच अन्य के खिलाफ धन शोधन को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से अदालत द्वारा इनकार किए जाने का हवाला देते हुए बुधवार को कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। खरगे ने यह आरोप भी लगाया कि यह मामला गांधी परिवार को परेशान करने के लिए राजनीतिक प्रतिशोध के तहत दर्ज कराया गया है। 

दिल्ली की एक अदालत ने ‘नैशनल हेराल्ड’ मामले में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पांच अन्य के खिलाफ धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से मंगलवार को इनकार कर दिया।

खरगे ने कहा, ‘नैशनल हेरल्ड का फर्जी मामला राजनीतिक बदले और द्वेष की भावना से किया गया है। यह अखबार 1938 में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा शुरू किया गया था, जिसे भाजपा सरकार धनशोधन जैसी चीजों से जोड़कर बदनाम कर रही है।’

उन्होंने यह भी कहा, ‘सच्चाई है कि इस मामले में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी भाजपा इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को परेशान करने की कोशिश कर रही है।’ कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि मोदी सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसी तरह नेताओं पर ईडी के मामला दर्ज करवाती आई है तथा भाजपा ने इसी तरह लोगों को डराकर अपनी तरफ किया और सरकारें बनाईं। उनका कहना था, ‘अब फैसला न्याय के पक्ष में आया है। सत्य की जीत हुई है। हम इस फैसले का बहुत स्वागत करते हैं।’ 

कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है : भाजपा

भाजपा ने बुधवार को कांग्रेस पर नैशनल हेरल्ड मामले में निचली अदालत के फैसले को लेकर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया और कहा कि अदालत ने शिकायत का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया लेकिन मामले को रद्द नहीं किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दावा किया कि यह मामला अब भी दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और निचली अदालत ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि ईडी अपनी जांच जारी रख सकता है।

भाटिया ने कहा, ‘अदालत ने कहा था कि चूंकि यह एक निजी शिकायत है और कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है इसलिए वह इसका संज्ञान नहीं लेगी। यह एक तकनीकी मामला है। अदालत ने यह भी कहा कि ईडी अपनी जांच आगे जारी रख सकती है। अदालत ने इसे रद्द नहीं किया है।’

भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया, ‘इसका मुकदमा अब भी चल रहा है। सोनिया गांधी अब भी आरोपी नंबर-1 हैं और राहुल गांधी आरोपी नंबर-2 हैं। गांधी परिवार छल, कपट और दुष्प्रचार पर फलता-फूलता है।’ 

First Published : December 17, 2025 | 11:19 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)