अर्थव्यवस्था

1 अप्रैल से पहले चारों नए श्रम कोड के नियम बन जाएंगे: श्रम सचिव

राज्यों से भी समयसीमा पूरी करने को कहा गया; मंत्रालय दोबारा जारी करेगा ड्राफ्ट नियम, 45 दिन तक मांगेगा सुझाव

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शिवा राजौरा   
असित रंजन मिश्र   
Last Updated- November 28, 2025 | 9:02 AM IST

केंद्र सरकार चारों श्रम संहिताओं (Labour Codes) के नियमों को 1 अप्रैल 2026 से पहले अधिसूचित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। श्रम सचिव वंदना गुरनानी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि राज्यों को भी इसी समयसीमा का पालन करने की सलाह दी गई है, ताकि नए नियम अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से लागू हो सकें।

गुरनानी ने कहा कि मंत्रालय का प्रयास है कि श्रम कोड इससे भी पहले लागू कर दिए जाएं। उन्होंने कहा, “संभव है कि नए लेबर कोड समयसीमा से पहले लागू हो जाएं। यह हमारा लक्ष्य है।”

Labour Codes के ड्राफ्ट नियम दोबारा जारी होंगे, 45 दिन की पब्लिक कंसल्टेशन

मंत्रालय जल्द ही नियमों के ड्राफ्ट दोबारा जारी करेगा और 45 दिनों के लिए जनता से सुझाव मांगेगा। गुरनानी ने बताया कि अगले दो से तीन महीनों में नियमों को अंतिम रूप देने की उम्मीद है।

अधिकारियों का प्रशिक्षण और डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार

श्रम मंत्रालय राज्य और केंद्र के श्रम अधिकारियों को बेहतर ट्रेनिंग देने और उनका काम आसान बनाने पर काम कर रहा है। साथ ही, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, मंजूरी और जांच जैसी प्रक्रियाएं और आसान करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। Shram Suvidha और Samadhan जैसे पोर्टल्स को भी नए नियमों के हिसाब से सुधारा और अपडेट किया जा रहा है।

राज्यों के साथ तालमेल पर जोर

गुरनानी ने कहा कि मंत्रालय का सबसे बड़ा ध्यान इस बात पर है कि राज्यों के बनाए नियम, केंद्र के बनाए नियमों के अनुसार हों। उन्होंने बताया कि राज्यों को अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ बदलाव करने की आजादी है, लेकिन अभी तक राज्यों ने जो नियम बनाए हैं, वे केंद्र के नियमों से मिलते-जुलते हैं। गुरनानी ने कहा कि मंत्रालय लगातार राज्यों से बात कर रहा है और उन्हें हर तरह की मदद दे रहा है।

First Published : November 28, 2025 | 9:02 AM IST