अर्थव्यवस्था

GST पंचाट न होने के कारण कोर्ट ने दी राहत

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बीएस संवाददाता
Last Updated- March 10, 2023 | 10:56 PM IST

बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर करदाता यह घोषणा करता है कि वह निचले प्राधिकारियों के आदेश के खिलाफ अपील करना चाहता है तो उससे रिकवरी नहीं होगी।

अब तक जीएसटी अपील पंचाट का गठन नहीं हुआ है। न्यायालय ने कहा कि अगर रिकॉर्ड में यह घोषणा आ जाती है तो कोई रिकवरी नहीं होगी। अगर करदाता इस तरह की घोषणा निर्धारित तिथि तक नहीं कर पाता तो अधिकारी रिकवरी की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह की घोषणा के लिए करदाता को 15 दिन वक्त देना होगा।

केपीएमजी इंडिया में अप्रत्यक्ष कर पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि इस आदेश से प्रक्रिया को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी।

First Published : March 10, 2023 | 10:56 PM IST