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TRAI का आदेश: सभी अनजान प्रमोशनल कॉल्स पर लगाई जाए रोक, गैर-रजिस्टर्ड नंबर होंगे ब्लैकलिस्ट

स्पैम और फिशिंग कॉल में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिससे लोगों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।

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एजेंसियां   
Last Updated- August 13, 2024 | 6:54 PM IST

भारत के टेलीकॉम रेगुलेटर ने मंगलवार को सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिया है कि वे अनजान लोगों से आने वाले सभी प्रमोशनल कॉल बंद कर दें और उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दें। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि स्पैम और फिशिंग कॉल में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिससे लोगों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।

सरकार ऐसे कॉलों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, जिनमें स्कैमर फेडेक्स और ब्लू डार्ट जैसी कंपनियों के प्रतिनिधि बनकर लोगों को धोखा देते हैं और खोए हुए पैकेज के बहाने फिशिंग लिंक भेजकर संवेदनशील वित्तीय जानकारी चुरा लेते हैं।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सभी गैर-रजिस्टर्ड नंबरों से आने वाले प्रचारात्मक कॉल तुरंत बंद कर दिए जाएं। ऐसे नंबरों को दो साल तक ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

इसके अलावा, टेलीकॉम कंपनियों को हर महीने की 1 तारीख और 16 तारीख को धोखाधड़ी वाले कॉलों पर की गई कार्रवाई की जानकारी देनी होगी। (रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

First Published : August 13, 2024 | 6:54 PM IST