प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के दिल्ली पीठ ने शुक्रवार को रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर रोक लगा दी। एनसीएलटी की पीठ ने आईडीबीआई ट्रस्टीशिप की याचिका पर कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया था। आईडीबीआई ट्रस्टीशिप ने आरोप लगाया था कि अनिल अंबानी की अगुआई वाली कंपनी ने करीब 90 करोड़ रुपये के कर्ज के भुगतान में चूक की है।
हालाँकि, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने अपील न्यायाधिकरण को बताया कि ब्याज सहित सभी बकाया राशि का पूरा भुगतान कर दिया गया है। इस दलील पर गौर करते हुए एनसीएलएटी ने आईडीबीआई ट्रस्टीशिप को भुगतानों का अपने रिकॉर्ड से मिलान करने के लिए समय दिया और मामले की सुनवाई 27 अगस्त के लिए स्थगित कर दी।
रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया, हमारे 4 जून 2025 और 6 जून 2025 के पिछले पत्रों के क्रम में और लिस्टिंग विनियमों के नियम 30 के अनुसार हम सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी द्वारा दायर अपील में माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (एनसीएलएटी) ने 4 जून, 2025 के आदेश के अनुसरण में (जिसमें 30 मई, 2025 के आदेश को निलंबित कर दिया गया था) 30 मई, 2025 के आदेश और कंपनी के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मामले में अगली तारीख 27 अगस्त, 2025 है। माननीय एनसीएलएटी का आदेश प्राप्त होने के बाद लागू होगा। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसे रिकॉर्ड पर लें।