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Paytm News: आखिर क्यों SEBI ने पेटीएम को भेजा वार्निंग लेटर? जानें क्या है मामला

Paytm को यह चेतावनी वित्तीय वर्ष 2021-2022 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ किए गए संबंधित लेनदेन के मामले में जारी की गई है।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- July 16, 2024 | 12:44 PM IST

Paytm एग्रीगेटर पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड को शेयर बाजार नियामक SEBI (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) की ओर से चेतावनी मिली है। यह चेतावनी वित्तीय वर्ष 2021-2022 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ किए गए संबंधित लेनदेन के मामले में जारी की गई है।

SEBI ने Paytm पर लगाई फटकार
SEBI ने 15 जुलाई को लिखे अपने पत्र में कहा कि Paytm और Paytm Payments Bank के साथ जो अतिरिक्त संबंधित लेन-देन किए हैं, वे ऑडिट कमेटी या शेयरधारकों की मंजूरी के बिना किए गए हैं।

सेबी ने जिस मामले को लेकर चेतावनी जारी की है, वे 324 करोड़ रुपये और 36 करोड़ रुपये के लेन-देन से संबंधित हैं। SEBI द्वारा जारी लेटर में कहा गया है कि इन उल्लंघनों को बहुत गंभीरता से देखा गया है।

साथ ही सेबी ने पेटीएम को निर्देश दिया कि वह पत्र को अपने बोर्ड के सामने रखे ताकि सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें और उसके बाद 10 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करें।

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पेटीएम की प्रतिक्रिया
पेटीएम ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वह मानता है कि उसने हमेशा नियमों का पालन किया है, और यह भी बताया कि चेतावनी का कंपनी की वित्तीय स्थिति और संचालन पर कोई असर नहीं है।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रोक
इस साल की शुरुआत में, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपने खातों या डिजिटल वॉलेट में नए जमा स्वीकार करने से रोक दिया। इसका कारण निगरानी संबंधी चिंताएं और नियमों का पालन न करना था।

First Published : July 16, 2024 | 12:44 PM IST