कंपनियां

Amazon, Flipkart समेत 20 ऑनलाइन विक्रेताओं को बिना लाइसेंस दवा बेचने पर नोटिस

Published by
भाषा
Last Updated- February 13, 2023 | 11:30 AM IST

भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने दवाओं की अवैध ऑनलाइन बिक्री के लिए एमेजॉन और फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस समेत 20 ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

डीसीजीआई वी.जी. सोमानी ने आठ फरवरी को जारी कारण बताओ नोटिस में 12 दिसंबर, 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला दिया। यह बिना लाइसेंस के दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाता है।

नोटिस के अनुसार, डीसीजीआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन के लिए मई और नवंबर, 2019 में आदेश भेजा था। तीन फरवरी को एक बार फिर यह आदेश जारी किया गया। ऑनलाइन दवा विक्रेताओं को नोटिस में कहा गया है, ”आदेश के बावजूद यह कंपनियां बिना लाइसेंस के इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाई गईं।”

नोटिस में कहा गया है, ”आपको इस नोटिस के जारी होने की तारीख से दो दिनों के अंदर कारण बताने के लिए कहा जाता है कि ‘ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940’ के प्रावधानों और बनाए गए नियमों के उल्लंघन में दवाओं की बिक्री, स्टॉक, प्रदर्शन या वितरण की पेशकश के लिए आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।”

इसमें कहा गया है कि किसी भी दवा की बिक्री या स्टॉक या प्रदर्शन या बिक्री या वितरण की पेशकश के लिए संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से लाइसेंस की आवश्यकता होती है और लाइसेंस धारकों द्वारा लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक होता है। डीसीजीआई ने कहा है कि जवाब नहीं देने की स्थिति में यह माना जाएगा कि कंपनियों के पास इस मामले में कोई जवाब नहीं है और फिर बिना किसी नोटिस के उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

First Published : February 13, 2023 | 11:21 AM IST