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Google को नहीं मिली राहत, NCLAT ने CCI के 936 करोड़ रुपये के जुर्माने को रोकने से किया इंकार

Published by
बीएस वेब टीम
Last Updated- January 11, 2023 | 1:31 PM IST

Google को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) की तरफ से राहत नहीं मिली है। NCLAT ने प्ले स्टोर नीतियों को लेकर Google पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के 936.44 करोड़ रुपये के जुर्माने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

Google ने ट्रिब्यूनल से CCI के आदेश को रोकने की अपील की थी जिसे ठुकरा दिया गया है। NCLAT ने Google को CCI के लगाए गए जुर्माने का 10 प्रतिशत जमा करने का भी निर्देश दिया है। जुर्माने के खिलाफ अपील पर अब 17 अप्रैल को सुनवाई होगी।

पिछले हफ्ते भी ट्रिब्यूनल ने गूगल को उसपर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 प्रतिशत अदा करने का निर्देश दिया था। एनसीएलएटी की पीठ ने सीसीआई के जुर्माने के आदेश के खिलाफ गूगल की याचिका को स्वीकार तो कर लिया था लेकिन जुर्माने के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि वह अन्य पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश देगी।

सीसीआई ने अक्टूबर में एक सप्ताह से भी कम समय में पारित दो आदेशों के माध्यम से ने गूगल पर 2,200 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया था। 25 अक्टूबर को सीसीआई ने प्ले स्टोर नीतियों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माने के अलावा सीसीआई ने कहा था कि गूगल को ऐप डेवलपर्स को ऐप खरीदने के लिए किसी भी तीसरे पक्ष के बिलिंग/भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं का उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए।

इससे पहले नियामक ने 20 अक्टूबर को एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के संबंध में कई बाजारों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

इस मामले में गूगल ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है जहां पर 16 जनवरी को इसे लेकर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने अमेरिकी फर्म की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी की दलीले सुनकर 16 जनवरी की तारीख दी है।

First Published : January 11, 2023 | 11:52 AM IST