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जेट एयरवेज: जेकेसी की याचिका खारिज, NCLAT के आदेश को SC ने बरकरार रखा

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एस एविएशन बिक्री मामले में जेकेसी की याचिका खारिज

Last Updated- March 07, 2024 | 10:16 PM IST
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सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को जेट एयरवेज के सफल बोलीदाता – जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) की याचिका खारिज कर दी। इसमें माल्टा की एस एविएशन को तीन जेट विमानों की बिक्री की अनुमति देने वाले राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील पंचाट (एनसीएलएटी) के आदेश को चुनौती दी गई थी।

एनसीएलएटी में हारने के बाद जेकेसी ने इस बिक्री के खिलाफ शीर्ष न्यायालय का रुख किया था। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि एनसीएलएटी के आदेश में कुछ भी गलत नहीं मिला है और विमान की बिक्री से जेकेसी को फायदा हो सकता है।

गंगवाल बेचेंगे इंडिगो का 3.3 फीसदी हिस्सा

इंटरग्लोबल एविएशन के सह-संस्थापक राकेश गंगवाल सोमवार को कंपनी की 3.3 फीसदी हिस्सेदारी बेचेंगे। इस लेनदेन के लिए फ्लोर प्राइस 2,925 रुपये तय किया गया है, जो बंद भाव 3,105.7 रुपये से करीब छह फीसदी कम है।

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First Published - March 7, 2024 | 10:16 PM IST

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