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Spectrum Allocation: सुप्रीम कोर्ट ने स्पेक्ट्रम नीलामी को प्राथमिकता दी, दूरसंचार विधेयक पर कोई असर नहीं

Spectrum Allocation: सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी, 2012 में माना था कि दूरसंचार स्पेक्ट्रम जैसे दुर्लभ सार्वजनिक संसाधनों के आबंटन के लिए नीलामी पसंदीदा तरीका है।

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शुभायन चक्रवर्ती   
Last Updated- May 01, 2024 | 10:34 PM IST

उच्चतम न्यायालय में केंद्र की गैर मोबाइल सेवाओं के स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आबंटन पर स्पष्टीकरण की याचिका अस्वीकार किए जाने से दूरसंचार विधेयक में उल्लेखित सैटेलाइट स्पेक्ट्रम पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

यह जानकारी उच्च पदस्थ सूत्रों ने दी। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी, 2012 में माना था कि दूरसंचार स्पेक्ट्रम जैसे दुर्लभ सार्वजनिक संसाधनों के आबंटन के लिए नीलामी पसंदीदा तरीका है।

केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में बीते वर्ष 12 दिसंबर को दायर विविध याचिका में स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आबंटन के मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा था। मीडिया में बुधवार को प्रकाशित खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने याचिका को अस्वीकार कर दिया है और इसे गलत ढंग से समझा जाना बताते हुए अदालत के 2012 के आदेश की पुन: समीक्षा करार दिया।

उन्होंने कहा कि इस याचिका की सुनवाई किए जाने का कोई ‘तार्किक कारण’ नहीं है और इसे न्यायालय के आधिकारिक नियम के तहत निरस्त किया गया। सरकारी सूत्र ने बुधवार को कहा, ‘इससे सैटेलाइट संचार के लिए स्पेक्ट्रम आबंटन के हालिया कानूनों में कोई बदलाव नहीं होगा और इस बारे में दूरसंचार विधेयक में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। सरकार न्यायालय की टिप्पणियों का अध्ययन करेगी। ‘

जानकारों के मुताबिक सरकार रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ आगामी 15 दिनों में अपील कर सकती है। सरकार आधिकारिक रूप से नई पुन: समीक्षा याचिका दायर कर यह अनुरोध कर सकती है कि 2012 के एयरवेज के प्रशासनिक आबंटन की पुन: समीक्षा हो।

संशोधन की जरूरत नहीं

सूत्र ने बीते सप्ताह बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया था कि याची ने सर्वोच्च न्यायालय से 2 जी स्पेक्ट्रम आबंटन के फैसले में बदलाव की मांग नहीं की थी। केंद्र बीते दशक के दौरान नियमित रूप से स्पेक्ट्रम का आबंटन कर चुकी है, लिहाजा प्रशासनिक रूप से आबंटित स्पेक्ट्रम पर अनुमति की मांग नहीं की गई थी।

मोबाइल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आबंटन किया जाएगा और दूरसंचार विधेयक में 19 विशिष्ट इस्तेमाल का उल्लेख के लिए प्रशासनिक रूप से आबंटित किया जाएगा। ‘दूरसंचार क्षेत्र में याचिकाओं (इस मुद्दे) का इतिहास रहा है। लिहाजा पूरी पारदर्शिता के अनुसार हमने सर्वोच्च में विविध याचिका दायर कर यह स्पष्ट किया गया था कि विधेयक को पेश किए जाने से पहले हम क्या करना चाहते हैं।

First Published : May 1, 2024 | 10:34 PM IST