प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मोबाईल कंपनी Xiaomi Technology, उसके अधिकारियों और 3 बैंकों को फॉरेक्स नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस (SCN) जारी किया है।
ED ने ट्वीट कर बताया कि कंपनी द्वारा 5551.27 करोड़ रुपये के अवैध रेमिटेंस (remittances) के मामले में यह नोटिस जारी किया गया है।
बता दें कि एजेंसी की तरफ से कदम FEMA प्रावधानों के तहत पिछले साल अप्रैल में चीन की फोन निर्माता के खिलाफ 5551.27 करोड़ रुपये के जब्ती आदेश के सम्बन्ध में उठाया गया है। कंपनी पर रॉयल्टी की आड़ में अवैध रूप से भारत से पैसा बाहर (हवाला) भेजनी का आरोप है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि फेमा प्राधिकरण ने मामले की सुनवाई करते हुए स्मार्टफोन निर्माता की संपत्ति को जब्त करने के एजेंसी के आदेश के पक्ष में निर्णय लिया और इसी आधार पर विदेशी मुद्रा कानून के विभिन्न वर्गों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया।
शाओमी, कंपनी के डाइरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) समीर बी राव तथा पूर्व प्रबंध निदेशक मनु कुमार जैन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
ED ने शुक्रवार को बताया कि फेमा ने तीन विदेशी बैंक…..सिटी बैंक, एचएसबीसी और Deutsche bank को फेमा की धारा 10(4) और 10(5) के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया है।
ईडी के अनुसार, कंपनी ने 2014 में अपना स्थानीय परिचालन शुरू किया और 2015 में पैसा भेजना शुरू किया। कंपनी ने यह राशि तीन विदेशी-आधारित संस्थाओं को भेजी है, जिसमें एक Xiaomi समूह इकाई शामिल है, जो रॉयल्टी भुगतान के रूप में है।