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बजाज हिंदुस्तान: NCLT में याचिका खारिज होने के बाद विस्तार और विकास योजनाओं पर फोकस करेगी चीनी कंपनी

Bajaj Hindustan ने शेयर बाजारों को सूचित किया कि याचिका वापस लेने के संबंध में SBI द्वारा पेश की गई दलीलों पर विचार करने के बाद IBC की धारा 7 के तहत याचिका खारिज कर दी गई।

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बीएस संवाददाता   
Last Updated- October 26, 2023 | 11:13 PM IST

देश की अग्रणी चीनी कंपनियों में शुमार बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट (NCLT) में याचिका खारिज होने के बाद अब अपना ध्यान विस्तार परियोजनाओं और भविष्य के निवेश पर केंद्रित करेगी।

कंपनी ने गुरुवार को शेयर बाजारों को सूचित किया कि याचिका वापस लेने के संबंध में देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा पेश की गई दलीलों पर विचार करने के बाद आईबीसी की धारा 7 के तहत याचिका खारिज कर दी गई।

सूत्रों ने कहा कि एनसीएलटी की कार्यवाही के कारण जो योजनाएं रुकी हुई थीं, उन्हें अब नए जोश के साथ फिर से शुरू किया जाएगा।

बजाज समूह के प्रवक्ता समूह अध्यक्ष और मुख्य संचार अधिकारी नीरज झा ने एक बयान में कहा कि हम इस अवसर पर ऋणदाताओं और प्रत्येक हितधारक को हम पर और हमारे द्वारा कारोबार संचालित करने के ढंग पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास, पारदर्शिता और निष्पक्ष कार्य की अपनी विरासत के प्रति सचेत हैं। हम वास्तव में अपने हितधारकों, विशेषकर ऋणदाताओं के साथ अपने संबंधों को महत्व देते हैं।

First Published : October 26, 2023 | 11:13 PM IST