जीएम सोयाबीन के आयात पर याचिका की सुनवाई होगी

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 11:37 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को देश में आनुवंशिक रूप से संवर्धित या जीन संवर्धित (जीएम) सोयाबीन के आयात को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया।  न्यायालय ने जीएम सोयाबीन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रख कर यह याचिका स्वीकार की है।  मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना एवं हिमा कोहली के पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बताया कि जीएम सोयाबीन विषाक्त है। इसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। प्रशांत भूषण के जल्द सुनवाई के अनुरोध पर पीठ ने कहा, हम देखेंगे।   

First Published : November 10, 2021 | 11:21 PM IST