न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मोदी को संबंधित पीठ के समक्ष मामला दोपहर दो बजे से पहले रखने के लिये कहा है ।
मोदी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के कल के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है जिसमें अदालत ने बीसीसीआई को बैठक की अनुमति दे दी थी ।
उच्च न्यायालय ने बैठक पर निचली अदालत द्वारा लगाई गई रोक को हटा दिया था । इसके बाद बीसीसीआई ने 21 सितंबर के निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी । उच्च न्यायालय ने कल बीसीसीआई को आज बैठक बुलाने की अनुमति दे दी थी ।