सुनवाई अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इस मामले में निर्णय करने के लिए अनिल अंबानी, टीना अंबानी और 11 अन्य को अभियोजन पक्ष के वकील के रूप में तलब किए जाने की सीबीआई की अर्जी आवश्यक है।
इस मामले में एडीएजी समूह के तीन वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारियों गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपारा और हरि नायर के खिलाफ भी मुकदमा चल रहा है।
जांच एजेंसी का आरोप है कि आरटीएल ने 2जी लाइसेंस और स्पेक्ट्रम हासिल करन के लिए स्वान टेलीकाम को एक मुखौटा कंपनी के रूप में इस्तेमाल किया जो कि इसके लिए अयोग्य थी।
भाषा
नननन