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Go first को बड़ी राहत! एनसीएलटी ने दी उड़ान भरने की मंजूरी

डीजीसीए ने विमान पंजीकरण रद्द नहीं किया है, वे परिचालन के लिए उपलब्ध हैं : एनसीएलटी

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भाविनी मिश्रा   
Last Updated- July 26, 2023 | 10:12 PM IST

राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट (एनसीएलटी) ने आज कहा कि गो फर्स्ट (Go First) तब तक अपने कब्जे वाले विमान उड़ा सकती है, जब तक विमान पंजीकृत हैं।

एनसीएलटी के अंतरिम आदेश में कहा गया है कि यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने विमानों का पंजीकरण रद्द नहीं किया है, जिसका अर्थ यह है कि वे परिचालन बहाल करने के लिए कॉरपोरेट देनदार (इस मामले में गो फर्स्ट) के लिए उपलब्ध हैं। इसलिए जब तक विमान/इंजन पंजीकृत हैं, तब तक उनका उपयोग परिचालन या उड़ान के लिए किया जा सकता है, हालांकि नियामकों द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों/सुरक्षा मानदंडों के भीतर ही ऐसा किया जाएगा।

मौजूदा याचिका ब्लूस्काई 31 लीजिंग कंपनी लिमिटेड, ब्लूस्काई 19 लीजिंग कंपनी लिमिटेड, जैक्सन स्क्वायर एविएशन आयरलैंड लिमिटेड, एसएमबीसी एयरो इंजन लीज बीवी, इंजन लीज फाइनैंस बीवी और बीओसी एविएशन (आयरलैंड) लिमिटेड द्वारा दायर की गई थी, जो मुख्य रूप से गो फर्स्ट को व्यावसायिक उपयोग के लिए उनके स्वामित्व वाले विमानों का परिचालन करने या उड़ाने से रोकने के लिए थी।

गो फर्स्ट को जीवित रखने के लिए विमान उड़ाने होंगे

पंचाट ने विमान पट्टादाताओं द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत को खारिज करते हुए कहा कि गो फर्स्ट को जीवित रखने के लिए विमान उड़ाने होंगे। आदेश में कहा गया है कि कॉरपोरेट देनदार को बनाए रखने के लिए विमान उड़ाने होंगे, इसलिए, विमान कॉरपोरेट देनदार के पास रहेंगे और वह उनका परिचालन करेगी। इसलिए हमें आवेदकों (इंजन और विमान पट्टादाताओं) द्वारा दावा की गई इस अंतरिम राहत की अनुमति देने का कोई कारण नहीं दिखता है।

अदालत ने कहा कि पट्टादाताओं की यह गुजारिश थी कि उन्हें विमान निरीक्षण की अनुमति दी जाए। हालांकि समाधान पेशेवर ने पट्टादाताओं की इस गुजारिश का विरोध किया था और अदालत को बताया था कि ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) की धारा 25 के तहत परिसंपत्तियों की देखरेख करना समाधान पेशेवर का कर्तव्य है।

निरीक्षण की कोई जरूरत नहीं

समाधान पेशेवर ने यह तर्क भी दिया है कि निरीक्षण की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि संहिता के तहत उसे सौंपे गए कर्तव्य के अनुसार परिसंपत्तियों के रखरखाव और सुरक्षा का दायित्व उस पर है।

आदेश में कहा गया है कि निरीक्षण (पट्टादाताओं द्वारा किए जाने वाले) की अनुमति समाधान पेशेवर के कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन में बाधा के रूप में काम करेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दक्षता/सुरक्षा के निर्धारित स्तरों पर इंजनों की सुरक्षा और रखरखाव शामिल है, जो कॉरपोरेट देनदार को चालू हालत में बनाए रखने के लिए जरूरी होंगे।

First Published : July 26, 2023 | 10:12 PM IST