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Delhi Excise scam: CBI ने कहा- अभी हिरासत की जरूरत नहीं, अदालत ने भेज दिया तिहाड़; 20 मार्च तक जेल में सिसोदिया पढ़ेंगे गीता और करेंगे ध्यान!

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भाषा
Last Updated- March 06, 2023 | 4:41 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी घोटाला मामले में सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने अदालत से कहा कि उसे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सिसोदिया की हिरासत की अब जरूरत नहीं है। सिसोदिया को विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष पेश किया गया था।

AAP नेता को पूछताछ के लिए पहले पांच दिन और बाद में दो दिन के लिये सीबीआई की हिरासत में सौंपा गया था। यह अवधि समाप्त होने के बाद सिसोदिया को अदालत में आज पेश किया गया था।

शुरुआत में, CBI के वकील ने अदालत के समक्ष दलील दी कि जांच एजेंसी अभी आप नेता की हिरासत की फिलहाल मांग नहीं कर रही है, लेकिन बाद में आवश्यकता होने पर वह हिरासत का अनुरोध कर सकती है।

CBI ने आप समर्थकों पर मामले का ‘राजनीतिकरण’ करने का आरोप लगाया। अदालत ने कहा, ‘‘आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए एक अर्जी दायर की गयी है। यह दलील दी गयी है कि CBI हिरासत की अब आवश्यकता नहीं है और यदि आवश्यक हुई तो बाद में इसका अनुरोध किया जा सकता है।

इन दलीलों के मद्देनजर आरोपी को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेजा जाता है।’’ इसने सिसोदिया को जेल में भगवद गीता, चश्मा, दवा आदि ले जाने की अनुमति दी और तिहाड़ जेल के अधिकारियों को विपश्यना (ध्यान) की अनुमति देने के उनके अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया।

CBI ने 2021-22 की शराब नीति तैयार करने और इसके कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में पिछले सप्ताह सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, हालांकि यह नीति अब रद्द की जा चुकी है।

First Published : March 6, 2023 | 4:41 PM IST