सिर्फ वितरण एवं पारेषण ही जीएसटी मुक्त

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 15, 2022 | 5:11 AM IST

तमिलनाडु के अथॉरिटी आफ एडवांस रूलिंग ने नियम तय किया है कि बिजली क्षेत्र के सिर्फ वितरण और पारेषण क्षेत्र को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट होगी और अगर दो इकाइयों के बीच लेन देन होता है तो वह अप्रत्यक्ष कर के तहत आ सकता है, जो उसकी प्रकृति पर निर्भर होगा। एएआर ने कहा कि दोनों के बीच आपूर्ति पर जीएसटी लागू होगा।यह मामला आवेदक तमिलनाडु जेनरेशन ऐंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टैनजेडको लिमिटेड) और तमिलनाडु ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टैनट्रांसको लिमिटेड) के बीच कंपनी के भीतर लेन देन पर जीएसटी लागू होने के मसले का है। दोनों तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (टीएनईबी) की सहायक इकाइयां हैं।

First Published : July 6, 2020 | 11:32 PM IST