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यूपी में प्रवासी मजदूरों के लिए आयोग के गठन को मंजूरी

Last Updated- December 15, 2022 | 12:39 PM IST

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए आयोग के गठन को आज मंजूरी दे दी। अन्य फैसलों में यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है और प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स में भारी छूट दी गई है। आबकारी नीति में बदलाव करते हुए कंटेनमेंट जोन में आने वाली शराब की दुकानों को कोटे से कम माल उठाने पर दंड शुल्क में रियायत देते हुए वाइन की कीमतें बढ़ा दी गई हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रवासी निवासी श्रमिकों के लिए आयोग गठित  करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री आयोग के अध्यक्ष होंगे। कैबिनेट मंत्री व प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि श्रम एवं सेवायोजन मंत्री आयोग के संयोजक होंगे और इसमें दो उपाध्यक्ष एक औद्योगिक विकास मंत्री और एक एमएसएमई के मंत्री होंगे। आयोग के तहत हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनेगी जिसमें 19 सदस्य होंगे। जिले के प्रभारी मंत्री हर महीने जिला स्तर पर गठित आयोग की समीक्षा करेंगे।
मंत्रिपरिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और प्रोत्साहन के लिए करों में छूट संबंधी संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी दी । प्रदेश में अब पहले एक लाख वाहन जो टू व्हीलर बनेंगे उस पर रोड टैक्स में 100 फीसदी की छूट दी जाएगी। जबकि चार पहिया व अन्य वाहनों पर रोड टैक्स में 75 फीसदी की छूट दी जाएगी।
पार्किंग उल्लंघन पर पहली बार 500 रुपये और दूसरी बार 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान था जिसे बढ़ाकर पहली बार में 500 रुपये और दूसरी बार में 1,500 रुपये कर दिया गया है।

First Published - June 16, 2020 | 11:52 PM IST

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