प्रतीकात्मक तस्वीर
उत्तर प्रदेश में अब गाड़ी खरीदना मंहगा हो जाएगा। योगी सरकार ने दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर एक फीसदी शुल्क बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार को इससे 412 करोड़ रूपये सालाना का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।
यमुना एक्सप्रेस वे से ईस्टर्न पेरिफेरल रोड को जोड़ने का काम अब यमुना इंडस्ट्रियल एंड एक्सप्रेस वेज अथारिटी (यीडा) के बजाय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) करेगी। प्रदेश सरकार ने अयोध्या में 300 बेड का अस्पताल व मानसिक मंदित बच्चों के लिए डे केयर सेंटर खोलने का फैसला किया है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुयी मंत्रिपरिषद की बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। प्रदेश वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेख खन्ना ने मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रंतीय रक्षक दल (पीआऱडी) के जवानों का ड्यूटी भत्ता 395 रूपये प्रतिदिन से बढ़ाकर अब 500 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रेटर नोयडा में जगनपुर-अफजलपुर गांव के पास यमुना एक्सप्रेस वे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे की क्रासिंग पर इंटरचेंज का निर्माण अब एनएचएआई कराएगी। पहले यह काम यीडा को सौंपा गया था। मंत्रिपरिषद ने अयोध्या में सीता आई अस्पताल की सरप्लस 12978 वर्गमीटर जमीन पर 300 बेट के नए अस्पताल के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
वित्त मंत्री खन्ना ने बताया कि मंत्रिपरिषद के फैसले के मुताबिक अयोध्या में 3 वर्ष से 7 वर्ष के लिए नजूल भूमि पर चाइल्ड केयर बनाया जाएगा। इसके लिए दिव्यांगजन विभाग को निशुल्क भूमि आवंटित की गई है। उन्होंने बताया कि हाथरस में ज़िला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए भूमि का आवंटित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने मुहर लगा दी है। इसके लिए आगरा-अलीगढ़ मार्ग पर 6.675 हेक्टेयर भूमि वर्ष 1987 वाले रेट पर दी गई है।
मंत्रिपरिषद ने मोटर वाहन कराधान के ढांचे में बदलाव किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर सहमति जता दी है। इसके लिए अधिसूचना जल्दी जारी की जाएगी। प्रस्ताव में 10 लाख रूपये कम कीमत वाले नॉन एसी वाहनों पर 7 की बजाय 8 फीसदी जबकि इसी कीमत वाले एसी वाहनों पर 8 की जगह 9 फीसदी कर लेने की बात कही गयी है। वहीं 10 लाख रूपये से अधिक कीमत वाली गाड़ियों पर 10 की बजया अब 11 फीसदी कर लगेगा। दो पहिया वाहनों में 40000 रूपये से कम कीमत वाले वाहनों पर कर में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है जबकि इससे अधिक दाम वाले वाहनों पर 8 की जगह 9 फीसदी कर लगेगा।
गौरतलब है कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को कर मुक्त किए जाने से परिवहन विभाग को 1000 करोड़ रूपये का सालाना घाटा हो रहा है। नये कराधान से विभाग को सालाना 412 करोड़ रूपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की सुविधा के लिए हर तीन महीने पर कर जमा करने की जगह वन टाइम टैक्स की व्यवस्था लागू की जाएगी।
एक अन्य प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद ने गारमेंट नीति 2017 के तहत वंचित रह गयी पात्र हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क व अन्य टेक्सटाइल इकाइयों को अनुदान देने का फैसला किया है।