Unified Pension Scheme
वित्त सेवा विभाग (DFS) ने मंगलवार को Unified Pension Scheme (UPS) के तहत योगदान और निकासी पर टैक्स क्लियरिटी देने के लिए FAQs जारी किए हैं। इस रिलीज में साफ किया गया है कि UPS पर वही टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में मिलते हैं।
FAQs के मुताबिक, केंद्रीय सरकार द्वारा कर्मचारियों के व्यक्तिगत कोरस में मासिक सैलरी (basic pay + DA) का 10% योगदान Section 80CCD(2) के तहत टैक्स डिडक्शन के लिए योग्य होगा। वहीं, कर्मचारी द्वारा किया गया 10% तक का योगदान Section 80CCD(1) के तहत डिडक्टेबल होगा। इसके अलावा, सरकार 8.5% अतिरिक्त योगदान pool corpus में करती है, जो कर्मचारी के लिए इनकम नहीं माना जाएगा और न ही टैक्सेबल होगा।
आंशिक निकासी (partial withdrawal) की भी सुविधा FAQs में दी गई है। कर्मचारी अपने योगदान का 25% तक का हिस्सा धारा 10(128) के तहत टैक्स-मुक्त निकाल सकते हैं। रिटायरमेंट या सेवा समाप्ति के समय, व्यक्तिगत कोरस से पूल कोरस में किए गए ट्रांसफर को भी टैक्स मुक्त माना जाएगा (धारा 80CCD(6))।
रिटायरमेंट पर कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत या बेंचमार्क कोरस में से 60% तक निकाल सकते हैं, जो धारा 10(12AA) के तहत टैक्स-मुक्त रहेगा। शेष 40% को अनिवार्य रूप से पूल कोरस में स्थानांतरित करना होगा और यह टैक्स के अंतर्गत नहीं आएगा।
इसके अलावा, रिटायरमेंट पर एकमुश्त भुगतान (lumpsum payment), जो हर 6 महीने की सेवा के लिए मासिक वेतन का 10% होता है, धारा 10(12AB) के तहत पूरी तरह से टैक्स-मुक्त है। यदि व्यक्तिगत कोरस बेंचमार्क कोरस से अधिक है, तो अतिरिक्त का 60% टैक्स-मुक्त होगा और शेष 40% वेतन आय में शामिल होकर टैक्स लगेगा।
DFS ने यह भी स्पष्ट किया कि रिटायर कर्मचारियों को UPS के तहत मिलने वाली मासिक राशि को पेंशन माना जाएगा और इसे “सैलरी” के तहत टैक्स किया जाएगा। यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को मिलने वाली पेंशन “अन्य आय” में टैक्स योग्य होगी।
इन स्पष्टीकरणों के माध्यम से DFS ने UPS को NPS के समान टैक्स लाभ वाला बताते हुए कर्मचारियों को नए ढांचे में टैक्स सुरक्षा और स्पष्टता दी है।