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Professional Tax: किन राज्यों में लागू है प्रोफेशनल टैक्स और आपकी कमाई पर कितना पड़ेगा असर? जानें पूरी डिटेल

प्रोफेशनल टैक्स से राज्य सरकार को आमदनी होती है, जिसे वह सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल करती है।

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ऋषभ राज   
Last Updated- March 29, 2025 | 9:39 PM IST

Professional Tax: प्रोफेशनल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो भारत के कुछ राज्यों में लोगों की कमाई पर लगाया जाता है। यह टैक्स उन लोगों पर लागू होता है जो नौकरी करते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं या कोई प्रोफेशन जैसे डॉक्टर, वकील या फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हैं। इसे राज्य सरकारें वसूल करती हैं और यह हर राज्य में अलग-अलग नियमों के आधार पर लिया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो यह आपकी कमाई का एक छोटा हिस्सा है जो सरकार को देना पड़ता है, अगर आप किसी राज्य में काम कर रहे हैं जहां यह टैक्स लागू है।

प्रोफेशनल टैक्स क्या है?

सबसे पहले प्रोफेशनल टैक्स को समझते हैं। यह एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है जो आपकी मासिक आय पर लगता है। यह टैक्स भारत के संविधान के तहत राज्यों को दिया गया अधिकार है। संविधान की धारा 276 के अनुसार, राज्य सरकारें इसे वसूल सकती हैं, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 2,500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति साल तय की गई है। इसका मतलब है कि चाहे आपकी कमाई कितनी भी हो, आपको इससे ज्यादा प्रोफेशनल टैक्स नहीं देना होगा।

अगर आप नौकरी करते हैं, तो आपकी कंपनी हर महीने आपकी सैलरी से यह टैक्स काटती है और सरकार को जमा करती है। वहीं, अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं या फ्रीलांसर हैं, तो आपको इसे खुद भरना पड़ता है। यह टैक्स हर राज्य में अलग-अलग होता है और कुछ राज्य इसे बिल्कुल भी नहीं लेते।

प्रोफेशनल टैक्स कौन-कौन से राज्यों में लागू है?

न्यूज वेबसाइट लाइवमिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में सभी राज्य प्रोफेशनल टैक्स नहीं लेते हैं। कुछ खास राज्य ही इसे लागू करते हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, असम और केरल आदि। इन राज्यों में नियम और टैक्स की राशि अलग-अलग है। वहीं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे कई प्रोफेशनल टैक्स नहीं लेते हैं।

किन राज्यों में कितना प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है?

गुजरात: गुजरात में हर महीने 12,000 रुपये से ज्यादा कमाई पर 200 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स लिया जाता है।

झारखंड: झारखंड में सालाना 3 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर 100 रुपये से 208 रुपये तक का प्रोफेशनल टैक्स लगता है।

कर्नाटक: कर्नाटक में हर महीने 25,000 रुपये से ज्यादा कमाई पर 200 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स लिया जाता है।

केरल: केरल में हर छह महीने की 12,000 रुपये से ज्यादा कमाई पर 120 रुपये से 1,250 रुपये तक का प्रोफेशनल टैक्स लगाया जाता है।

आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश में हर महीने 15,001 रुपये से 20,000 रुपये तक कमाने वालों पर 150 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स लगता है। जो लोग 20,000 रुपये से ज्यादा कमाते हैं, उन्हें 200 रुपये देना पड़ता है।

बिहार: बिहार की राज्य सरकार उन लोगों से प्रोफेशनल टैक्स लेती है जो सालाना 3 लाख रुपये से ज्यादा कमाते हैं। यह टैक्स 1,000 रुपये से 2,500 रुपये के बीच होता है।

छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ में सालाना 1,00,000 रुपये से ज्यादा कमाई पर 130 रुपये से 210 रुपये तक का प्रोफेशनल टैक्स लगाया जाता है।

मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश में हर महीने 18,750 रुपये से ज्यादा कमाई पर 125 रुपये से 212 रुपये तक का प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है।

असम: असम में हर महीने 15,000 रुपये तक की कमाई पर प्रोफेशनल टैक्स से छूट मिलती है।

महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में हर महीने 7,500 रुपये से ज्यादा कमाई पर 175 रुपये से 300 रुपये तक का प्रोफेशनल टैक्स लगता है। महिलाओं को 10,000 रुपये तक की कमाई पर टैक्स से छूट दी जाती है।

मणिपुर: मणिपुर में सालाना 50,000 रुपये से ज्यादा कमाई पर 1,200 रुपये से 2,500 रुपये तक का प्रोफेशनल टैक्स लिया जाता है।

मेघालय: मेघालय में हर महीने 4,166 रुपये से ज्यादा कमाई पर 16.5 रुपये से 208 रुपये तक का प्रोफेशनल टैक्स लगाया जाता है।

मिजोरम: मिजोरम में हर महीने 5,000 रुपये से ज्यादा कमाई पर 75 रुपये से 208 रुपये तक का प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है।

नगालैंड: नगालैंड में हर महीने 4,000 रुपये से ज्यादा कमाई पर 35 रुपये से 208 रुपये तक का प्रोफेशनल टैक्स लिया जाता है।

ओडिशा: ओडिशा में सालाना 1,60,000 रुपये से ज्यादा कमाने वालों को हर महीने 125 रुपये से 300 रुपये तक का प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है।

पुडुचेरी: पुडुचेरी में सालाना 1,00,000 रुपये से ज्यादा सैलरी पर 250 रुपये से 1,250 रुपये तक का टैक्स लगता है।

पंजाब: पंजाब में हर महीने 20,833 रुपये से ज्यादा कमाने वालों से 200 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स लिया जाता है।

सिक्किम: सिक्किम में हर महीने 20,000 रुपये से ज्यादा कमाई पर 125 रुपये से 200 रुपये तक का टैक्स लगाया जाता है।

तमिलनाडु: तमिलनाडु में हर महीने 21,000 रुपये से ज्यादा कमाई पर 100 रुपये से 1,095 रुपये तक का प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है।

तेलंगाना: तेलंगाना में हर महीने 15,000 रुपये से 20,000 रुपये तक कमाने वालों पर 150 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स लगता है। 20,000 रुपये से ज्यादा कमाई पर 200 रुपये देना पड़ता है।

त्रिपुरा: त्रिपुरा में हर महीने 7,500 रुपये से 15,000 रुपये तक कमाने वालों को 150 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है। 15,000 रुपये से ज्यादा कमाई पर 208 रुपये देना होता है।

पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल में हर महीने 10,000 रुपये से ज्यादा कमाई पर 110 रुपये से 200 रुपये तक का प्रोफेशनल टैक्स लगता है।

प्रोफेशनल टैक्स कैसे काम करता है?

अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो आपकी कंपनी आपकी सैलरी से यह टैक्स काटकर राज्य सरकार को जमा करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप मुंबई में काम करते हैं और आपकी सैलरी 25,000 रुपये महीना है, तो हर महीने 200 रुपये आपकी सैलरी से कटेगा। वहीं, अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, तो आपको खुद टैक्स भरने की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके लिए आपको राज्य सरकार के टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है।

प्रोफेशनल टैक्स के फायदे और नुकसान

प्रोफेशनल टैक्स से राज्य सरकार को आमदनी होती है, जिसे वह सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि यह टैक्स पहले से ही भरे जा रहे इनकम टैक्स के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ है। खासकर छोटे बिजनेस वालों और फ्रीलांसरों के लिए यह मुश्किल हो सकता है।

क्या आपको प्रोफेशनल टैक्स देना चाहिए?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस राज्य में रहते हैं और आपकी कमाई कितनी है। अगर आप ऐसे राज्य में हैं जहां यह टैक्स लागू नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में हैं, तो अपनी सैलरी स्लिप चेक करें या अपने अकाउंटेंट से पूछें कि कितना टैक्स कट रहा है।

प्रोफेशनल टैक्स भले छोटा लेकिन एक जरूरी टैक्स है जो आपकी कमाई पर लगता है। इसलिए प्रोफेशनल टैक्स को समझना और उसका पालन करना जरूरी हो जाता है। यह छोटा सा टैक्स आपकी जेब पर थोड़ा दबाव डाल सकता है, लेकिन इसे नजरअंदाज करने से जुर्माना हो सकता है।

First Published : March 29, 2025 | 7:49 PM IST