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PAN-Aadhaar लिंक: 11.48 करोड़ PAN अभी भी लिंक नहीं, जुर्माने से 600 करोड़ रुपये की वसूली

PAN को फिर से एक्टिव करने के लिए 1000 रुपये की लेट फीस

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- February 05, 2024 | 5:43 PM IST

समय पर PAN को आधार से लिंक नहीं करने पर सरकार को 600 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना मिला है। सोमवार को संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, करीब 11.48 करोड़ PAN अभी भी आधार से लिंक नहीं हैं।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के लोकसभा में लिखित जवाब के अनुसार, 29 जनवरी 2024 तक, छूट प्राप्त कैटेगरी को छोड़कर, आधार से लिंक नहीं किए गए PAN की संख्या 11.48 करोड़ है।

1 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 तक, सरकार ने उन व्यक्तियों से लेट पेनल्टी के रूप में कुल 601.97 करोड़ रुपये एकत्र किए, जिन्होंने 30 जून, 2023 की समय सीमा के बाद अपने PAN को आधार से लिंक नहीं किया था।

यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लेट पेनल्टी से सरकारी कमाई को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी। गौर करने वाली बात है कि लेट पेनल्टी के लिए 1000 रुपये देने होते हैं।

आयकर विभाग ने घोषणा की थी कि 1 जुलाई 2023 से आधार विवरण नहीं देने वाले करदाताओं का PAN निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे PAN के लिए कोई रिफंड जारी नहीं किया जाएगा और टीडीएस और टीसीएस की ऊंची दर लागू की जाएगी। PAN को फिर से एक्टिव करने के लिए, व्यक्ति 1,000 रुपये की लेट फीस का भुगतान कर सकते हैं। (एजेंसियों के इनपुट के साथ)

First Published : February 5, 2024 | 5:43 PM IST