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10 लाख से महंगे हैंडबैग-घड़ी-जूते पर लगेगा 1% TCS, सरकार ने लक्जरी खर्च पर कसी लगाम

आयकर विभाग ने 22 अप्रैल, 2025 से 10 लाख रुपये से ज्यादा की विशिष्ट लक्जरी वस्तुओं की बिक्री पर एक प्रतिशत की दर से TCS की प्रयोज्यता को अधिसूचित किया है।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- April 23, 2025 | 2:50 PM IST

Tax on Luxury Goods: दस लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाले हैंडबैग, कलाई घड़ी, जूते और स्पोर्ट्सवियर (खेल-कूद के पहनने वाले उत्पाद) जैसे लक्जरी सामान पर अब एक प्रतिशत ‘स्रोत पर कर संग्रह’ (TCS) लगेगा। आयकर विभाग ने 22 अप्रैल, 2025 से 10 लाख रुपये से ज्यादा की विशिष्ट लक्जरी वस्तुओं की बिक्री पर एक प्रतिशत की दर से TCS की प्रयोज्यता को अधिसूचित किया है।

TCS एकत्र करने का दायित्व विक्रेता का

लक्जरी (विलासिता वाली) वस्तुओं के लिए TCS प्रावधान वित्त अधिनियम, 2024 के माध्यम से जुलाई, 2024 में प्रस्तुत बजट के भाग के रूप में पेश किया गया था। TCS एकत्र करने का दायित्व विक्रेता पर होगा, जो अधिसूचित वस्तुओं जैसे कलाई घड़ी, कला वस्तुएं जैसे पेंटिंग, मूर्तियां और प्राचीन वस्तुएं, संग्रहणीय वस्तुएं जैसे सिक्के और टिकट, नौकाएं, हेलीकॉप्टर, लक्जरी हैंडबैग, धूप के चश्मे, जूते, उच्च श्रेणी के खेल परिधान और उपकरण, होम थिएटर सिस्टम और रेसिंग या पोलो के लिए घोड़े आदि के संबंध में होगा।

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लक्जरी खर्च पर सख्ती

नांगिया एंडरसन एलएलपी के कर साझेदार संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि यह नोटिफिकेशन उच्च मूल्य वाले विवेकाधीन व्यय की निगरानी बढ़ाने और लक्जरी सामान खंड में ऑडिट को मजबूत करने की सरकार की मंशा बताती है। यह नोटिफिकेशन कर आधार का विस्तार करने तथा अधिक वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देने के व्यापक नीतिगत उद्देश्य को दर्शाती है।

(एजेंसी के इनपुट के साथ)

First Published : April 23, 2025 | 2:50 PM IST