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ITR Filing: बदल गया नियम, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय डिटेल भरने में हो गई गलती तो इस तरह होगा सुधार

ITR Form: 19 जुलाई तक 3.58 करोड़ लोग ITR फाइल कर चुके, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 11 फीसदी ज्यादा है।

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रत्न शंकर मिश्र   
Last Updated- July 21, 2024 | 7:52 PM IST

ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट धीरे-धीरे नजदीक आती जा रही है। बिना किसी पेनॉल्टी के ITR फाइल करने के लिए अब मजह 10 दिन का वक्त और बचा हुआ है। 31 जुलाई 2024 ITR फाइल करने की लास्ट डेट (अंतिम तारीख) है। भारत में नौकरी कर रहे लोगों के बीच इनकम टैक्स स्लैब को कम करने की तेजी से चर्चा चल रही है। लोगों को उम्मीद है कि इस बार के बजट (Budget 2024) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनके लिए कुछ राहत की खबर लेकर आएंगी। आयकर विभाग (I-T Department) की तरफ से टैक्सपेयर्स से जल्दी रिटर्न दाखिल करने की अपील की है। ताकि, आखिरी मिनट की हड़बड़ी से बचा जा सके।

मगर, इन हड़बड़ियों और थोड़ी-बहुत मानवीय गलतियों की वजह से ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि आयकर रिटर्न यानी ITR फाइल करते समय फॉर्म (itr form)  भरने में कोई गलती हो जाती है। ऐसा हुआ नहीं कि लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। पिछले साल तक यानी वित्त वर्ष 23 तक ITR फाइल करते समय जो डिटेल्स भरी जाती थी, उनमें अगर गलती हो जाए तो आपके पास सिर्फ एक उपाय रहता था- गलत हो या अधूरा, वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा और फिर से रिवाइज्ड ITR भरना पड़ेगा। इसका मतलब, आपको उस समय तक अपने अधूरे भरे गलत डिटेल वाले ITR को वेरिफाई कराना ही होता था और फिर से रिवाइज्ड ITR फाइल करना होता था।

लेकिन अब अगर ITR का फॉर्म भरते समय कोई गलती (mistake) हो गई तो घबराने वाली बात नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने Discard ITR (डिस्कार्ड ITR) नाम से एक फंक्शन शुरू किया है। आसान भाषा में इसे डिलीट ITR का ऑप्शन भी कहा जा सकता है। अब अगर आप ITR फाइल भी कर दिए हैं और आपको अचानक से पता लगता है कि आपने कोई मिसटेक कर दी है तो आपको अपने उस नॉन-वेरिफाइड ITR को Discard ITR बटन की मदद से डिलीट कर देना है और फ्रेश ITR फाइल कर देना है।

क्या है Discard ITR, क्या है फायदा

Discard ITR एक तरह से वेरिफिकेशन के पहले अपने फाइल किए गए पेपर को डिलीट करने की सुविधा है। ऐसा करने के बाद आपको पहले की तरह वेरिफाई करवाने और फिर से रिवाइज्ड फॉर्म भरने से बचाया जा सकेगा। आप सीधे ITR को डिलीट करके नया ITR फाइल कर सकते हैं। एक बात याद रहे, अगर आपने ITR डिलीट कर दिया तो ऐसा नहीं कि फिर से आप रिवर्स कर सकते हैं। एक बार डिलीट तो डिलीट, अब आपको फ्रेश ITR ही फाइल करना होगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक अगर यूजर्स ने कोई गलती कर दी है और वे फाइल किए गए ITR को वेरिफाई नहीं करना चाहते हैं तो धारा 139(1)/139(4)/139(5) के तहत फाइल किए जा रहे ITR के लिए ‘Discard’ ऑप्शन का फायदा उठा सकते हैं। यूजर्स को पिछले असत्यापित आईटीआर (unverified ITR) को डिस्कॉर्ड करने के बाद नए सिरे से ITR फाइल करने की सुविधा मिल जाएगी। एक बात याद रहे, यह सुविधा तभी तक मिलेगी, जब तक आपका ITR वेरिफाई नहीं हुआ है।

अगर ‘धारा 139(1) के तहत दायर किया गया ITR खारिज यानी डिस्कॉर्ड कर दिया जाता है और बाद का रिटर्न धारा 139(1) के तहत नियत तारीख (31 जुलाई 2024) के बाद फाइल किया जाता है, तो यह 234F आदि जैसे विलंबित रिटर्न (belated return) के तहत आ जाएगा।

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कैसे मिलेगा Discard ITR का ऑप्शन, इन प्रोसेस को फॉलो करने से हो जाएगा काम

सबसे पहले यूजर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा। पेज पर पहुंचते ही सबसे ऊपर e-Verify ITR का ऑप्शन दिखेगा। इसमें सारी डिटेल भरने के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको डिस्कार्ड (Discard) का ऑप्शन दिखेगा। डिस्कार्ड पर क्लिक करते ही आपका अनवेरिफाइड ITR डिलीट हो जाएगा।

31 जुलाई 2024 है ITR फाइल करने की लास्ट डेट, तेजी से हो रही फाइलिंग

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 16 जुलाई तक के मुताबिक, हर दिन औसतन 15 लाख लोग ITR फाइल कर रहे हैं। 23 जून तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग ITR फाइल कर चुके थे, जबकि, 7 जुलाई को 2 करोड़ औऱ 16 जुलाई 2024 को 3 करोड़ ITR फाइल होने का आंकड़ा पार हो गया। 19 जुलाई तक 3.58 करोड़ लोग ITR फाइल कर चुके, जो पिछले साल की इस अवधि के मुकाबले 11 फीसदी ज्यादा है।

First Published : July 21, 2024 | 5:45 PM IST