प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो
दिवाली का त्योहार सिर्फ रोशनी और खुशियां ही लेकर नहीं आता है, बल्कि भारी खर्च भी अपने साथ लाता है। रिश्तेदारों और कर्मचारियों को तोहफे देने से लेकर घर को नए गैजेट्स और सजावट से सजाने तक, इस त्योहारी सीजन में जेब ढीली हो जाती है। लेकिन टैक्स छूट की बात करें तो हर चमकने वाली चीज फायदेमंद नहीं होती। यह समझना जरूरी है कि कौन से खर्च टैक्स छूट के लिए मान्य हैं, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को स्मार्ट तरीके से करें और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में न आएं।
कई लोग मानते हैं कि दिवाली पर सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स या घरेलू सामान खरीदने से टैक्स में राहत मिल सकती है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह एक गलतफहमी है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट और 1 फाइनेंस में पर्सनल टैक्स की वर्टिकल हेड निया शाह बताती हैं, “दिवाली पर निजी खरीदारी, जैसे सोना, गैजेट्स या घर की सजावट, पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती।” वे कहती हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत केवल बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़े खर्च ही छूट के लिए मान्य हैं।
इसी तरह, चार्टर्ड अकाउंटेंट और ClearTax की टैक्स एक्सपर्ट चांदनी आनंदन बताती हैं, “परिवार या दोस्तों को दिए गए तोहफों पर कोई छूट नहीं मिलती। केवल बिजनेस से जुड़े तोहफे, कर्मचारियों को दिए गए बोनस या क्लाइंट्स को दिए गए हैम्पर्स ही सेक्शन 37(1) के तहत छूट के लिए मान्य हैं।”
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एक्सपर्ट्स के मुताबिक, टैक्स छूट के नियम आपकी स्थिति के आधार पर अलग-अलग हैं, जैसे कि आप नौकरीपेशा हैं, सेल्फ-एंप्लॉयड हैं या बिजनेस चलाते हैं:
एक्सपर्ट्स ने कुछ आम गलतियों से सावधान रहने की सलाह दी है:
चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश सुराना चेतावनी देते हैं, “टैक्स अधिकारी अस्पष्ट या बहुत ज्यादा खर्चों की जांच करते हैं। सही डॉक्यूमेंट और स्पष्ट उद्देश्य होना जरूरी है।”
निया शाह अपने अनुभव से दो मामलों का जिक्र करती हैं:
एक छोटा बिजनेस ओनर, जो क्लाइंट्स और कर्मचारियों को तोहफे देता है और सही इनवॉइस रखता है, वह सेक्शन 37(1) के तहत पूरे खर्च को बिजनेस डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकता है। वहीं, एक नौकरीपेशा व्यक्ति, जो रिश्तेदारों के लिए सोना या उपकरण खरीदता है, उसे कोई छूट नहीं मिलती और ऐसा क्लेम करने पर टैक्स जांच का सामना करना पड़ सकता है।
मुख्य बात यह है कि केवल वही खर्च, जो बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़े हों, उचित मूल्य के हों और सही डॉक्यूमेंट्स के साथ हों, टैक्स छूट के लिए मान्य हैं। समझदारी से प्लान करें, ताकि आपकी दिवाली की खुशी टैक्स की चिंता में न बदल जाए।