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Sebi लिस्टेड कंपनियों के लिए 15 जुलाई से लागू करेगा सख्त खुलासा मानक

Sebi द्वारा कई खुलासों के लिए यह समय-सीमा 12 से 24 घंटे के बीच है

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बीएस संवाददाता   
Last Updated- July 13, 2023 | 11:10 PM IST

लिस्टेड कंपनियों के लिए अनुपालन बोझ कई गुना बढ़ सकता है, क्योंकि प्रमुख घटनाक्रम और सूचनाओं के खुलासे से जुड़ी नई खुलासा व्यवस्था 15 जुलाई से लागू होगी।

नए खुलासा मानकों में कई तरह की गतिवि​धियां शामिल होंगी। इनमें घरेलू व्यवस्था, धोखाधड़ी, मीडिया कंपनियों के साथ समझौतों, प्रमोटर समूहों में समझौतों, रेटिंग संशोधन का खुलासा मुख्य रूप से शामिल है।

सेबी के बोर्ड ने मार्च में लि​स्टिंग ऑब्लाइगेशंस ऐंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (LODR) रेग्युलेशंस में बदलाव को मंजूरी दी थी। सेबी द्वारा जारी नए सर्कुलर में खुलासों तथा अन्य परिचालन मानकों के लिए समय-सीमा की जानकारी दी गई है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई लिस्टेड कंपनी या उसकी सहायक इकाई कोई पारिवारिक समझौता या मीडिया कंपनियों के साथ भागीदारी करती है तो कंपनी को संबद्ध पक्षों (जिनके साथ समझौते किए जा रहे हैं) के नाम, समझौते करने का उद्देश्य और शेयरधारिता में बदलाव (यदि हो, तो) जैसे विवरण साझा करने होंगे। सेबी ने कहा है कि कंपनियों को 12 घंटे के अंदर ऐसे खुलासे करने होंगे।

सेबी द्वारा कई खुलासों के लिए यह समय-सीमा 12 से 24 घंटे के बीच है। सेबी ने कहा है कि नए ढांचे का मकसद ज्यादा पारद​​र्शिता लाना और समय पर खुलासे सुनि​श्चित करना है।

First Published : July 13, 2023 | 9:04 PM IST