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ICICI बैंक पर भड़का SEBI, जानें क्या है मामला

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अल्पांश शेयरधारकों के एक समूह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

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खुशबू तिवारी   
Last Updated- June 06, 2024 | 10:48 PM IST

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज से जुड़े एक मामले में आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) को फटकार लगाई है।

सेबी इस बात से नाराज है कि आईसीआईसीआई बैंक ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज (ICICI Securities) को स्टॉक एक्सचेंजों से हटाने (डीलिस्टिंग) के प्रस्ताव के पक्ष में इसके शेयरधारकों को मतदान करने के लिए कहा था।

बाजार नियामक ने बैंक की मुहिम को गैर-वाजिब बताया और उसे इस मामले में अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के कई निवेशकों ने यह शिकायत दर्ज कराई थी कि आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारियों ने उन्हें प्रभावित या गुमराह करने की कोशिश की। इन निवेशकों के अनुसार जागरूकता बढ़ाने के नाम पर बैंक के कर्मचारियों ने उन्हें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा।

सेबी ने पुष्टि की कि आईसीआईसीआई बैंक के कुछ अधिकारी निवेशकों से संपर्क साधने के नाम पर उन्हें डीलिस्टिंग के पक्ष में मतदान करने और प्रमाण के तौर पर मतदान का स्क्रीनशॉट देने के लिए कहा।

सेबी ने बैंक को आगाह किया और कहा, ‘आईसीआईसीआई बैंक के इस कदम को बाजार नियामक बहुत गंभीरता से ले रहा है। लिहाजा, बैंक को भविष्य में सावधान रहना होगा और ऐसे कदम उठाने होंगे जिनसे ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। ऐसा नहीं किया गया तो सख्त कदम उठाए जाएंगे।‘

सेबी ने बैंक को उन अधिकारियों के खिलाफ भी कदम उठाने के लिए कहा जिन्होंने दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है। बाजार नियामक ने बैंक को सेबी के ‘स्कोर्स’ पोर्टल पर निवेशकों की शिकायतों की समीक्षा करने के लिए भी कहा।

सेबी ने आईसीआईसीआई बैंक को उसके निदेशकमंडल की अगली बैठक के 10 दिनों के भीतर इस मामले में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा।

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अल्पांश शेयरधारकों के एक समूह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

First Published : June 6, 2024 | 10:17 PM IST