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रेटिंग एजेंसियों के लिए नए निर्देश जारी

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 1:45 PM IST

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रेटिंग की उचित व्यवस्था सुनि​श्चित करने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) के लाइसेंस रद्द करने या निलंबन से जुड़े मामलों के ​निपटान को ध्यान में रखते हुए नया निर्देश जारी किया है। नियामक ने सभी सीआरए को अपनी वेबसाइट पर लाइसेंस रद्द या निलंबित करने से संबं​​धित सेबी के आदेश का खुलासा करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, विवादित सीआरए को नई मंजूरी के बगैर नए ग्राहक जोड़ने से भी प्रतिबं​धित किया गया है। 

सेबी के सर्कुलर में कहा गया था, ‘पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द किए जाने के मामले में, सीआरए द्वारा दी गई क्रेडिट रेटिंग उस समय तक वैध होगी, जब तक ग्राहक अपने कार्य को वापस नहीं ले लेता या इसे अन्य सीआरए को नहीं सौंप देता।’ इस महीने के शुरू में सेबी ने ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया को दिया गया प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था। 

First Published : October 13, 2022 | 10:13 PM IST