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ब्रिटानिया के गुड डे निशान के प्रयोग पर अस्थायी रोक

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 11:25 PM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ओरल केयर कंपनी के गुड डे नाम से किसी उत्पाद के विनिर्माण, बिक्री या विज्ञापन पर अस्थायी रोक लगा दी है। न्यायालय का कहना है कि गुड डे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक लोकप्रिय ट्रेडमार्क निशान है।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि यदि अभी इस संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया तो इससे ब्रिटानिया को अपूरणीय क्षति होने की आशंका है। अदालत ने कहा कि गुड डे ओरल केयर कंपनी और अन्य संबंधित पक्ष यह साबित करने में असफल रहे कि कैसे गुड डे चिह्न का उपयोग ट्रेडमार्क का उल्लंघन नहीं माना जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 नवंबर को जारी अपने आदेश में कहा, अदालत फिलहाल गुड डे ओरल केयर द्वारा ट्रेडमार्क के उपयोग को लेकर चिंतित है जो प्रथम दृष्टया उचित नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि यह गुड डे की छवि का लाभ उठाने का प्रयास है। अदालत ने ओरल केयर कंपनी के हाइपरलिंक गुड डे ओरल केयर डॉट कॉम को भी निलंबित करने का निर्देश दिया है और बचाव पक्ष से तीस दिन के भीतर इसकी लिखित जानकारी देने को कहा है।

First Published : November 19, 2021 | 11:47 PM IST