सरकार ने पान मसाला और ब्रेड के लिए नए लेबलिंग और डिस्पले नियम जारी किए हैं। इस नियम के लागू होने के बाद पान मसाला कंपनियों को नाम के ठीक नीचे चेतावनी लिखनी होगी। नया नियम 1 मई 2023 से प्रभावी होगा।
दूसरी बार संशोधन
सरकार ने फूड सेफ्टी और मानक में दूसरी बार संशोधन किया है। अब पान मसाला कंपनियों को अपने पैकेट के आधे हिस्से पर अनिवार्य रूप से ‘पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है’ लिखना होगा। इसके साथ साथ ब्रेड कंपनियों के लेबलिंग के लिए भी नए नियम लागू किए जाएंगे। ब्रेड कंपनियों के Whole Wheat ब्रेड में 75% चोकर आटा का इस्तेमाल करना होगा, जबकि Wheat या Brown Bread में 50% चोकर वाला आटा अनिवार्य होगा। FSSAI सभी ब्रेड को उसके नाम के हिसाब से मानक भी तय करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फूड सेफ्टी और पैकेजिंग के लिए नियम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) जारी करती है।
खाने पीने के सामान के लिए नियम
FSSAI ने पहले ही खाने पीने के सामान के लिए नियम बना रखा है। अब बिना भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाण पत्र के कोई भी व्यक्ति खाने पीने की चीजें नहीं बेच सकता। यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। नए नियम के मुताबिक बिना भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणपत्र के किसी भी व्यक्ति को खाने पीने की चीजों के निर्माण, बिक्री और स्टोरेज की अनुमति नहीं होगी।