देश में अक्षय ऊर्जा की खरीद बढ़ाने के लिए केंद्र ने 100 किलोवाट से कम वाले छोटे बिजली उपभोक्ताओं को खुली पहुंच के जरिये हरित ऊर्जा खरीदने की अनुमति प्रदान की है। इससे किसी उपभोक्ता को अपनी पसंद के स्रोत से बिजली खरीदने की अनुमति मिलती है। इससे पहले हरित ऊर्जा की खुली पहुंच एक मेगावाट खपत स्तर तक सीमित थी। इस कदम से छोटे उद्योगों और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं या बड़े परिवारों का ध्यान हरित ऊर्जा की ओर आकर्षित होने की उम्मीद है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना के जरिये ग्रीन ओपन एक्सेस नियम, 2022 अधिसूचित किया।