बीमा नियामक के प्रस्ताव से निराशा

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 8:52 PM IST

बीमा नियामक द्वारा कुछ दिन पहले करीब 3 साल बाद थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को लेकर जनरल इंश्योरेंस उद्योग में उत्साह नहीं है, क्योंकि कुल मिलाकर पोर्टफोलियो में प्रस्तावित बढ़ोतरी बहुत कम करीब 3 प्रतिशत है।
प्रस्तावित बढ़ोतरी बहुत मामूली है, लेकिन इससे निश्चित रूप से बीमा कंपनियों को कुछ राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि न्यायालयों के फैसलों से बीमित राशि का भुगतान उल्लेखनीय रूप से ऊपर बढ़ा है और इससे इनके पोर्टफोलियो के मुनाफे पर असर पड़ा है।
भारजीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर एक मसौदा अधिसूचना जारी किया था, जिसमें वित्त वर्ष 2023 के लिए मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इसमें नई कारों की दीर्घावधि पॉलिसियों के लिए 1 से 23 प्रतिशत बढ़ोतरी, दोपहिया वाहनों (75 सीसी के दोपहिया को छोड़कर) की दीर्घावधि पालिसियों में 16 से 35 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इसी तरह नवीकरण प्रीमियम में निजी कारों के मामले में 1 से 6 प्रतिशत व दोपहिया में 12 से 20 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव है।
महामारी के कारण विछले दो साल से प्रीमियम में बढ़ोतरी न होने और 2019 में सिर्फ एक अंक की बढ़ोतरी के कारण उम्मीद थी कि नियामक दो अंकों की बढ़ोतरी का प्रस्ताव कर सकता है। इसके पहले जनरल इंश्योरेंस उद्योग के थर्ड पार्टी प्रीमियम में ब्लेंडेड पूल में दो अंकों की बढ़ोतरी हुई थी।
निजी क्षेत्र की एक बड़ी बीमा कंपनी के अधिकारी ने नाम न दिए जाने की शर्त पर कहा, ‘कुल मिलाकर करीब 3 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। इसे बेहतर शुरुआत कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ समय से मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर आप महंगाई और न्यायालय के फैसले को देखें तो यह पर्याप्त नहीं है। साथ ही रिपोर्टिंग में देरी से इस सेग्मेंट में हानि अनुपात धीरे धीरे बढ़ रहा है।’
बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस में मुख्य तकनीकी अधिकारी टीए रामलिंगम ने कहा, ‘कुल मिलाकर मोटर थर्ड पार्टी के सभी बिजनेस में बढ़ोतरी मामूली, करीब 3 प्रतिशत है क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों को कुछ छूट दी गई है। कुल मिलाकर बढ़ोतरी तेज नहीं है, लेकिन दीर्घावधि पालिसियों में अच्छी बढ़ोतरी की गई है।’
वाहन मालिकों के लिए मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है। इसमें दुर्घटना के कारण आई किसी भी देनदारी से सुरक्षा मिलती है। बीमा की कीमत नियमन के दायरे से बाहर है, लेकिन मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम सड़क मंत्रालय के साथ बीमा नियामक तय करता है।

First Published : March 7, 2022 | 11:24 PM IST