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Delhi Water Crisis: सावधान! पानी की बर्बादी करने पर लगेगा 2,000 रुपये का जुर्माना, दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश

आतिशी ने कहा कि नल से पाइप के जरिये कार धोने, पानी टैंक से पानी के बहते रहने और निर्माण तथा वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए घरेलू पानी के इस्तेमाल पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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भाषा   
Last Updated- May 29, 2024 | 4:01 PM IST

दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को पानी की बर्बादी पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब दिल्ली में पानी की ‘‘गंभीर कमी’’ हो गई है। जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा पर यमुना नदी से दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ने का आरोप लगाया है।

आतिशी ने कहा कि नल से पाइप के जरिये कार धोने, पानी टैंक से पानी के बहते रहने और निर्माण तथा वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए घरेलू पानी के इस्तेमाल पर जुर्माना लगाया जाएगा।

मंत्री ने डीजेबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को पानी की बर्बादी रोकने के लिए उपायों को लागू करने के संबंध में 200 टीम तैनात करने का निर्देश दिया है। ये टीम बृहस्पतिवार को सुबह आठ बजे से तैनात होंगी और पानी की बर्बादी करने वालों पर जुर्माना लगाएंगी।

टीम निर्माण स्थलों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पानी के अवैध कनेक्शन भी काट देंगी।

First Published : May 29, 2024 | 4:01 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)