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सोशल मीडिया शिकायत निपटान के सुझाव पर गौर

Last Updated- December 11, 2022 | 6:27 PM IST

सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा कि सरकार सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के बेहतर समाधान के लिए स्व-नियामकीय अपील व्यवस्था बनाने के उद्योग के सुझावों पर गौर करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि व्यापक विचार-विमर्श के बाद सोशल मीडिया नियमों में नए संशोधनों को जुलाई से पहले अंतिम रूप दे दिया जाएगा। केंद्र ने सोशल मीडिया मंचों के शिकायत अधिकारी के निर्णय के खिलाफ आवेदनों पर गौर करने को अपील समिति गठित करने का प्रस्ताव किया है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों में किए गए संशोधन के प्रस्ताव के अनुसार समिति को आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर उसका निपटान करना होगा और उसका निर्णय संबंधित बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए बाध्यकारी होगा।
चंद्रशेखर ने कहा, ‘अगर उद्योग सुझाव देता है…अपने तरीके से शिकायतों को लेकर अपील का निपटान करना चाहता है, हम उसके लिए तैयार हैं। यह एक परामर्श है। अगर किसी के पास ज्यादा बेहतर समाधान है, हम उसके लिए तैयार हैं।’ उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधन का मकसद सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को शिकायतों के निपटान के लिए ‘अतिरिक्त विकल्प’ प्रदान करना है। मंत्री ने कहा, ‘फिलहाल उपयोगकर्ताओं के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अगर उद्योग और ये मंच स्व- नियामक, स्व-निपटान अपीलीय व्यवस्था लाते हैं, तो हम उसके लिये तैयार हैं।’
उन्होंने कहा कि अगर उद्योग शिकायतों के निपटान के लिए स्वयं विधान बनाता है और जवाबदेही तय करता है, सरकार इस प्रकार के सुझाव पर विचार के लिए पूरी तरह से खुली हुई है। चंद्रशेखर ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में शिकायतों का प्रभावी तरीके से समाधान नहीं किया जा रहा है। मंत्री ने कहा, ‘शिकायत निपटान अधिकारी के पीछे सोच यह है कि वह उपयोगकर्ताओं की तरफ से उठाई गई समस्याओं का समाधान करेंगे। ’    

First Published - June 8, 2022 | 12:43 AM IST

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