धनशोधन मामले में चंदा कोछड़ को जमानत

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 12, 2022 | 8:22 AM IST

आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोछड़ को आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन धनशोधन मामले में विशेष अदालत से आज जमानत मिल गई। इस मामले में अन्य आरोपियों के साथ कोछड़ का भी नाम शामिल है। चंदा आज अदालत में समक्ष पेश हुईं और जमानत मांगी। अदालत ने उन्हें 5 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी लेकिन बिना अदालत की अनुमति के देश से बाहर नहीं जाने को कहा है।
 
पीएमएलए के न्यायाधीश अभिजित नांदगावकर ने जमानत देते हुए कहा, ‘वह सभी शर्तों को मामले के लिए तैयार है। आवेेदक सम्मानित नागरिक है और उन्हें पद्मभूषण से भी नवाजा गया है। स्थायी निवासी होने और समाज से जुड़े रहने की वजह से वह भाग नहीं सकती हैं।’
इस महीने की शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए धनशोधन निषेध अधिनियम की एक विशेष अदालत ने चंदा, उनके पति दीपक कोछड़ और अन्य आरोपियों के खिलाफ सुनवाई पर सहमति दी थी।
विशेष अदालत ने 5 जनवरी, 2020 के उच्चतम न्यायालय में चंदा की याचिका का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ ईडी के मामले को खारिज करने का अनुरोध किया था। हालांकि यह मामला अभी लंबित है। इस बीच आरोप पत्र दायर करने वाले ईडी ने पाया कि अपराध से मिली रकम में चंदा भी हिस्सेदार थी। कोछड़ ने पीएमएलए की धारा 3 के तहत धनशोधन का अपराध किया है, जो धारा 4 के तहत दंडनीय है। अपने पति की कंपनी और परिवार के न्यास के जरिये अनुचित रूप से पैसे लिए गए थे जिसमें उनकी भी संलिप्तता थी। आरोप पत्र की प्रति बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी देखी है। ईडी के अनुसार चंदा ने वीडियोकॉन समूह के चेयरमैन वेणुगोपाल पर अपने पति की पवन ऊर्जा परियोजना में पैसे निवेश करने का दबाव बनाया था। अगर धूत उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते तो आईसीआईसीआई बैंक में उनका ऋण आवेदन मंजूर नहीं किया जाता। अगर वीआईईएल का 300 करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर/आवंटित नहीं होता तो वह न्यूपावर रिन्यूएबल में पैसे हस्तांतरित नहीं कर पाते। इस तरह से धूत ने न्यूपावर में 64 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। ईडी के अनुसार रिश्वत के तौर पर कुल 78 करोड़ रुपये मिले थे। इनमें एक फ्लैट की कीमत भी शामिल है। ईडी ने अंतरिम तौर पर इतनी राशि जब्त भी की है।
इसमें यह भी पता चला है कि कोछड़ वीडियोकॉन समूह के 18 ऋण आवेदन को मंजूर करने वाली ऋण समिति का हिस्सा थीं, जिसमें से 8 प्रस्ताव के तहत 5,394 करोड़ रुपये कोछड़ के बैंक की मुख्य कार्याधिकारी बनने के बाद मंजूर किए गए थे। ईडी ने चंदा और धूत के बीच करीबी संबंध का भी जिक्र किया है।

First Published : February 12, 2021 | 11:21 PM IST