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पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की पार्टी को लेकर निर्वाचन आयोग को दिया निर्देश, कहा- दूर करें PTI की चिंता

न्यायमूर्ति मिनल्लाह ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, ‘‘समान अवसर न होने के बारे में पार्टी की चिंताएं उचित प्रतीत होती हैं।’’

Last Updated- December 22, 2023 | 7:01 PM IST
Imran Khan

पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग को आगामी आठ फरवरी को होने वाले आम चुनावों में समान अवसर नहीं देने संबधी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी की चिंताओं को दूर करने का निर्देश दिया। इमरान खान भ्रष्टाचार के मामले में इस समय जेल में बंद हैं।

न्यायमूर्ति सरदार तारिक मसूद, न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह और न्यायमूर्ति सैयद मंसूर अली की तीन सदस्यीय पीठ ने खान की ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश जारी किए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) के अधिकारियों को तलब किया।

दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पीटीआई को शुक्रवार दोपहर तीन बजे शीर्ष चुनाव निकाय को अपनी शिकायत सौंपने को कहा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों को सहूलियत देने का भी निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति मिनल्लाह ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, ‘‘समान अवसर न होने के बारे में पार्टी की चिंताएं उचित प्रतीत होती हैं।’’ उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग के आचरण से लगता है कि ‘‘कोई समान अवसर नहीं है।’’

न्यायाधीश ने निर्वाचन आयोग को पूरी तरह से जांच करने और पीटीआई द्वारा उठाई गई सभी चिंताओं का समाधान करने को भी कहा।

जियो न्यूज की की खबर के मुताबिक खान के वकील शोएब शाहीन ने कहा कि चुनाव की तरीख घोषित किए जाने के बावजूद उनके नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव (एमपीओ) के आदेश जारी किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पीटीआई उम्मीदवारों को नामांकन पत्र उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं और उन्हें जमा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पीटीआई प्रमुख गौहर खान ने गुरुवार को याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि उनकी पार्टी को बिना किसी भेदभाव के चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।

First Published - December 22, 2023 | 7:01 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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