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पाकिस्तान: इमरान खान ऑनलाइन माध्यम से शीर्ष अदालत में पेश हुए, नहीं मिली पक्ष रखने की अनुमति

खान ने एनएबी कानूनों में बदलाव को चुनौती दी थी और शीर्ष अदालत ने पिछले साल सितंबर में उनकी याचिका स्वीकार कर ली थी

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भाषा   
Last Updated- May 16, 2024 | 9:46 PM IST

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों में बदलाव के एक मामले में बृहस्पतिवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में पेश किया गया, लेकिन उन्हें मामले में याचिकाकर्ता के रूप में अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के 71 वर्षीय संस्थापक का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्हें अदालत की सुनवाई में हिस्सा लेते देखा जा सकता है।

न्यूज इंटरनेशनल अखबार ने सूत्रों के हवालों से बताया कि तस्वीर लीक होने पर उच्चतम न्यायालय ने आपत्ति जताई है जिसके बाद प्रशासन ने पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। ऑनलाइन माध्यम से खान की पेशी तब संभव हुई जब प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा ने मंगलवार को पिछली सरकार द्वारा राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) कानूनों में किए गए बदलावों को रद्द करने के खिलाफ सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों को खान को अपना पक्ष रखने के लिए पेश करने का आदेश दिया था।

खान ने एनएबी कानूनों में बदलाव को चुनौती दी थी और शीर्ष अदालत ने पिछले साल सितंबर में उनकी याचिका स्वीकार कर ली थी, जिसने खान के कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो नवाज शरीफ सहित कुछ प्रमुख नेताओं के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के दर्जनों मामले फिर से खोल दिए थे।

खान मामले में वीडियो लिंक के माध्यम से एक याचिकाकर्ता के रूप में पेश हुए, लेकिन सुनवाई की मौजूदा परंपरा के अनुसार सीधा प्रसारण नहीं किया गया।यहां तक कि मामले की पिछली कार्यवाही का भी उच्चतम न्यायालय ने सीधा प्रसारण किया था, लेकिन बृहस्पतिवार को ऐसा नहीं हुआ।

First Published : May 16, 2024 | 9:46 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)