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YouTuber को SC ने दी जमानत, कहा- चुनाव के पहले कितने लोग जेल जाएंगे?

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सुप्रीम कोर्ट ने सत्ताई की जमानत रद्द करने के आदेश को पलटते हुए कहा कि उन्होंने दी गई आजादी का दुरुपयोग नहीं किया है।

Last Updated- April 08, 2024 | 4:55 PM IST
Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का अपमान करने के आरोपी YouTuber सत्ताई दुरईमुरुगन को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि चुनाव से पहले YouTube पर आरोप लगाने वाले सभी लोगों को जेल भेज दिया जाए, तो कई लोग सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे।

न्यायाधीश एएस ओका और उज्जल भुइयां ने जमानत देते हुए कहा कि सत्ताई दुरईमुरुगन द्वारा विचार व्यक्त करना और विरोध करना स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं है।

गौर करने वाली बात है कि सत्ताई ने अपनी जमानत रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि अदालत को हलफनामा देने के कुछ दिनों के बाद, सत्तई ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के खिलाफ फिर से अपमानजनक टिप्पणी की।

सुप्रीम कोर्ट ने सत्ताई की जमानत रद्द करने के आदेश को पलटते हुए कहा कि उन्होंने दी गई आजादी का दुरुपयोग नहीं किया है। इस दौरान, तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने YouTuber को निंदनीय टिप्पणी करने से रोकने के लिए उस पर कड़ी शर्तें लगाने का प्रस्ताव रखा।

जवाब में, पीठ ने कहा, “यह अदालत तय करेगी कि क्या निंदनीय है और क्या नहीं।” पीठ ने अपने आदेश में कहा, “हम यह नहीं मानते कि अपीलकर्ता ने विरोध करके और अपने विचार व्यक्त करके उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। इसके अलावा, हम पाते हैं कि चुनौती दिए गए आदेश में बताए गए कारण जमानत रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं।”

सत्ताई दुरईमुरुगन को तमिलनाडु पुलिस ने 2021 में अपने यूट्यूब वीडियो में एमके स्टालिन और अन्य की आलोचना करने के लिए गिरफ्तार किया था। शुरुआत में, मद्रास उच्च न्यायालय ने उन्हें अपमानजनक टिप्पणी करने से परहेज करने की शर्त के साथ जमानत दी थी। हालांकि, जून 2022 में, राज्य सरकार की एक याचिका के बाद जमानत रद्द कर दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि अपने वादे के बावजूद दुरईमुरुगन ने लगातार अपमानजनक टिप्पणी की।

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First Published - April 8, 2024 | 4:55 PM IST

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