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RBI ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए PPI जारी करने की दी अनुमति

RBI ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर मास ट्रांजिट सिस्टम (पीपीआई-एमटीएस) के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। इ

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अजिंक्या कवाले   
Last Updated- February 23, 2024 | 10:25 PM IST

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को बैंकों और गैर बैंकों को सार्वजनिक परिवहन सेवाओं जैसे मेट्रो, बसों, रेल, जलमार्गों, टोल और पार्किंग के लिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) जारी करने की अनुमति दे दी।

नियामक ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर मास ट्रांजिट सिस्टम (पीपीआई-एमटीएस) के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। इसमें कहा गया है कि इस तरह के पीपीआई, ‘ग्राहक को जानें’ (केवाईसी) पुष्टि के बगैर ग्राहक को जारी किए जा सकते हैं।

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में लोग रोजाना कई माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। उनकी सुविधा, रफ्तार, वहनीयता और डिजिटल माध्यम से भुगतान की सुरक्षा के लिए बैंकों व गैर बैंकों को पीपीआई जारी करने की अनुमति देने का फैसला किया गया है।

First Published : February 23, 2024 | 10:25 PM IST