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पायलटों को थकने पर मिलेगा ज्यादा आराम, नियम बदलने के बाद एयरलाइंस DGCA को देंगी क्रू की थकान रिपोर्ट

संशो​धित नियम इसी साल 1 जून से लागू होंगे। DGCA ने सभी विमानन कंपनियों के लिए इन नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया है।

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अजिंक्या कवाले   
दीपक पटेल   
Last Updated- January 08, 2024 | 11:23 PM IST

लंबे समय तक उड़ानों पर रहने के कारण विमान चालक दल (फ्लाइट क्रू) की थकान का मसला बहुत समय से उठ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने फ्लाइट ड्यूटी की मियाद के नियम बदल दिए हैं। इनमें पायलट को अ​धिक आराम दिए जाने का इंतजाम किया गया है और रात की ड्यूटी से जुड़े नियम भी बदले हैं। एयरलाइंस को पायलट थकान रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी इनमें शामिल है।

संशो​धित नियम इसी साल 1 जून से लागू होंगे। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सभी विमानन कंपनियों के लिए इन नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया है।

विमानन सूत्रों ने कहा कि फ्लाइट ड्यूटी की मियाद से जुड़े नियम बदलने पर विमानों की आवाजाही का समय प्रभावित हो सकता है। साथ ही उड़ान भरने में पहले से ज्यादा खर्च जैसी दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं। मगर हालिया अ​धिसूचना को पूरी तरह समझने से पहले इस पर प्र​तिक्रिया देना जल्दबाजी होगी।

इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा, आकाश एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइस जेट जैसी छह बड़ी एयरलाइंस में किसी ने भी इस संबंध में बिज़नेस स्टैंडर्ड के सवालों का जवाब खबर लिखे जाने तक नहीं दिया था।

नए नियमों में क्रू को हर हफ्ते 48 घंटे आराम के लिए देने की बात कही गई है। पहले हफ्ते में केवल 36 घंटे ही आराम मिलता ​था। अब फ्लाइट क्रू को आराम करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा।

मौजूदा नियमों में आधी रात से तड़के पांच बजे तक समय को पूरी रात कहा जाता था मगर नए नियमों में आधी रात से सुबह छह बजे तक का समय रात माना जाएगा। यह समय रात 2 बजे से सुबह छह बजे तक की ड्यूटी से मेल खाता है।

नए नियम के अनुसार प्रत्येक एयरलाइन को हर तीन महीने में क्रू की थकान रिपोर्ट डीजीसीए के पास जमा करनी होगी। फ्लाइट क्रू की ​थकान रिपोर्ट तैयार करते समय एयरलाइंस को गोपनीयता नीति का पालन भी करना होगा।

केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य

सिं​धिया ने कहा, ‘पायलटों के ड्यूटी रोस्टर, थकावट की रिपोर्ट और उनकी सीधी प्रतिक्रिया को गहराई से समझने के बाद हमने फ्लाइट की मियाद से जुड़े नए नियम पेश किए हैं। इनमें आराम का समय बढ़ा दिया है, रात की ड्यूटी को नए सिरे से तय किया है और एयरलाइंस को नियमित तौर पर थकावट रिपोर्ट देने को कहा गया है। जल्दी ही हम थकावट से निपटने की नई प्रणाली भी शुरू करने वाले हैं।’

डीजीसीए ने अपने बयान में कहा कि रात के समय केवल दो उड़ानों को उतरने की इजाजत दी जा रही है। अभी तक एक रात में छह उड़ानें उतर सकती थीं। रात की उड़ानों (फ्लाइट टाइम) के दौरान विमान के उड़ने का अ​धिकतम समय 8 घंटे और फ्लाइट ड्यूटी का अ​धिकतम 10 घंटे कर दिया गया है। फ्लाइट टाइम किसी उड़ान को संचालित करने का कुल समय होता है। फ्लाइट ड्यूटी किसी पायलट द्वारा लगातार की जा रही उड़ानों का कुल समय होता है।

नियामक ने कहा, ‘डीजीसीए ने बड़ी तादाद में पायलट रोस्टर और एयरलाइंस द्वारा जमा की गई पायलट थकान रिपोर्टों का अध्ययन किया है।’ उसने कहा कि फ्लाइट की मियाद से जुड़े नियमों में बदलाव एयरलाइन संचालकों, पायलट संघों और विमानन कर्मचारियों से बातचीत के बाद किया गया है।

दिल का दौरा पड़ने से पायलटों की मौत की घटनाओं ने पिछले साल पायलटों की थकान और तनाव से निपटने के एयरलाइंस के तौर-तरीकों को सुर्खियों में ला दिया था।

First Published : January 8, 2024 | 11:23 PM IST