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न आधार, न वोटर आईडी;  सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट से बन जाएगा पूरा काम, 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम

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Registration of Births and Deaths (Amendment) Act 2023: 1 अगस्त को इसे लोकसभा में और 7 अगस्त को राज्यसभा में इस संशोधन को मंजूरी मिली थी

Last Updated- September 14, 2023 | 4:56 PM IST
No Aadhaar, no Voter ID; All work will be done only with birth certificate, rules will be implemented from October 1

अगर आपने अभी तक बर्थ सर्टिफिटकेट बनवाने में आलस बरता है या अपने घर में बच्चों का नहीं बनवाया है तो आपके लिए ये बड़ी खबर है। अब, अगर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफाई कराना चाहते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी होगा।

दरअसल, 13 सितंबर को गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर बताया कि 1 अक्टूबर , 2023 से जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 लागू हो रहा है। इस नियम में कहा गया है कि सभी नागरिकों को बर्थ और डेथ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा।

कहां-कहां काम आएगा बर्थ सर्टिफिकेट?

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के नए नियमों के तहत, कई महत्वपूर्ण और ज्यादातर सरकारी कामों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा इस संसोधन के मुताबिक, स्कूल या कॉलेज में एडमिशन से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार नंबर, मैरिज सर्टिफिकेट और सरकारी नौकरी तक के लिए सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी और वह है बर्थ सर्टिफिकेट।

इस संशोधन के मुताबिक, गोद लिए गए, अनाथ और सरोगेट बच्चों के लिए पहचान पत्र जारी करना आसान होगा। इनके साथ ही साथ सिंगल माता-पिता या अविवाहित माताओं के बच्चों के लिए भी पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने की बात कही गई है।

कब आया था संशोधन?

अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये संशोधन आखिर कब आ गया, पता ही नहीं चला तो बता दें कि बीते महीने 20 जुलाई से 11 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चला था और इसी दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित को भी ध्वनिमत से संसद को दोनों सदनों में पारित किया गया था। 1 अगस्त को इसे निचले सदन यानी लोकसभा में और 7 अगस्त को उच्च सदन (राज्यसभा में) इस संशोधन को मंजूरी मिली थी।

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First Published - September 14, 2023 | 4:23 PM IST

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