संसद के उच्च सदन ने मंगलवार को बहु राज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी। बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 में संशोधन के प्रावधान वाले इस विधेयक का उद्देश्य सहकारी समितियों के कामकाज को बेहतर, ज्यादा पारदर्शी व जवाबदेह बनाना और उनकी चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाना है। इस विधेयक को लोकसभा ने गत सप्ताह मंजूरी दी थी।
देश में करीब 1500 बहुराज्य सहकारी संस्थाएं हैं। इनमें से ज्यादार महाराष्ट्र में हैं। इस संशोधन में एक प्रमुख प्रावधान यह है कि बहुराज्स सहकारी समितियां नियमित समय में बैठकें नहीं करती हैं तो केंद्र सरकार के पास इनके बोर्ड को भंग करने का अधिकार मिल जाएगा।
इससे सहकारी समितियों को धन जुटाने में मदद मिलेगी। इस विधेयक में बहुराज्य सहकारी समितियों की कार्य करने के तरीके को बेहतर बनाया गया है। इस विधेयक में सहकारी चुनाव प्राधिकरण, सहकारी सूचना अधिकारी और सहकारी लोकपाल के लिए भी प्रावधान है। चुनाव प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि यह चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और समयबद्ध हों। इससे इनमें शिकायतें और कदाचार की घटनाएं कम होंगी।