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Ashneer Grover: अशनीर और उनकी पत्नी को अमेरिका यात्रा के लिए जमा करनी होगी 80 करोड़ रुपये की जमानत

Ashneer Grover: ठगी के आरोपों के बावजूद अदालत ने ग्रोवर दंपत्ति को उनके बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों के लिए अलग-अलग अमेरिका जाने की अनुमति दे दी है।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- May 24, 2024 | 9:59 PM IST

भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को अमेरिका जाने के लिए 80 करोड़ रुपये की जमानत जमा करनी होगी। ये दोनों भारतपे कंपनी में हुआ कथित फ्रॉड मामले में आरोपी हैं। कोर्ट ने 24 मई को यह आदेश दिया। जमानत के रूप में किसी संपत्ति को जमा करना होगा। साथ ही, दुबई जाने से रोकने के लिए उनके पास मौजूद यूएई का 10 साल का रेजिडेंस परमिट “गोल्डन वीजा” भी कोर्ट में जमा करवाना होगा।

ठगी के आरोपों के बावजूद अदालत ने ग्रोवर दंपत्ति को उनके बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों के लिए अलग-अलग अमेरिका जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, आर्थिक अपराध शाखा को उनकी यात्रा की शर्तों को तय करने का काम सौंपा गया है। साथ ही दंपत्ति को अपनी यात्रा कार्यक्रम, आवास और संपर्क विवरण अदालत और जांच अधिकारियों दोनों को देने होंगे।

साथ ही, उन्हें भारतपे कंपनी के शेयरों को किसी और को बेचने की भी इजाजत नहीं है। अदालत ने यह भी कहा है कि पति-पत्नी में से किसी एक को हर समय भारत में रहना होगा, तभी दूसरे को विदेश जाने की अनुमति मिलेगी।

अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर 26 मई से अमेरिका जाने की योजना बना रहे थे। हालांकि, आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने उनकी यात्रा का विरोध किया था। EOW को चिंता थी कि ग्रोवर दंपत्ति विदेश भाग सकते हैं क्योंकि उनके पास कथित तौर पर विदेश में संपत्ति है और चल रही जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जांच में करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेनदेन शामिल हैं।

इस स्थिति को देखते हुए, अश्नीर ग्रोवर और माधुरी जैन दंपत्ति के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया था। एलओसी के तहत, विदेश जाने से पहले उन्हें कोर्ट की अनुमति लेना अनिवार्य है. यह एलओसी इसलिए जारी किया गया क्योंकि ग्रोवर और जैन पर फिनटेक कंपनी BharatPe में कथित तौर पर 81 करोड़ रुपये के फ्रॉड का आरोप है।

First Published : May 24, 2024 | 9:59 PM IST