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Article 370 Verdict Highlights: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध, 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाएं- SC

5 अगस्त, 2019 को, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से, जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति, अनुच्छेद 370 को रद्द करने का निर्णय लिया।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- December 11, 2023 | 3:14 PM IST

Article 370 Verdict Highlights: प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के लिए पांच अगस्त 2019 के केंद्र के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को सर्वसम्मत, लेकिन तीन अलग-अलग फैसले सुनाए। संविधान पीठ तीन अलग-अलग, परंतु सर्वसम्मत फैसले सुनाने के लिए पूर्वाह्न 10 बजकर 56 मिनट पर बैठी। न्यायमूर्ति कौल और न्यायमूर्ति खन्ना ने अपने फैसले अलग-अलग लिखे। न्यायालय ने Article 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 दिन तक सुनवाई करने के बाद पांच सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Article 370 क्या है?

अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक प्रमुख प्रावधान था जो पूर्व राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। जुलाई 1949 में, जम्मू-कश्मीर के अंतरिम प्रधान मंत्री शेख अब्दुल्ला ने भारतीय संविधान सभा के साथ बातचीत का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः अनुच्छेद 370 को अपनाया गया।

इस अनुच्छेद ने जम्मू और कश्मीर को कुछ स्वायत्तता प्रदान की, जैसे राज्य को अपना संविधान, एक अलग ध्वज और भारत सरकार के लिए सीमित क्षेत्राधिकार की अनुमति प्रदान की।

अनुच्छेद 370(1)(सी) के तहत अनुच्छेद में एक प्रावधान था जिसमें कहा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 370 के माध्यम से कश्मीर पर लागू होता है। अनुच्छेद 1 संघ के राज्यों को सूचीबद्ध करता है। इसका मतलब यह है कि यह धारा 370 ही है जो जम्मू-कश्मीर राज्य को भारत से जोड़ती है। हालांकि अनुच्छेद 370 को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से हटाया जा सकता है, लेकिन यह राज्य को भारत से स्वतंत्र कर देगा जब तक कि नए अधिभावी कानून नहीं बनाए जाते।

First Published : December 11, 2023 | 9:37 AM IST

मुख्य घटनाएं

14:48

अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण, पुनर्गठन संशोधन विधेयक पेश किया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचार और पारित करने के लिए राज्यसभा में पेश किया। दोनों विधेयक पिछले सप्ताह लोकसभा से पारित हो गए थे।
14:44

शिव सेना नेता उद्धव ठाकरे ने अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को वैध ठहराए जाने पर शिव सेना नेता उद्धव ठाकरे का कहना है, "हम इस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि हमने अनुच्छेद 370 को हटाने का समर्थन किया है। हमें उम्मीद है कि जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव होंगे।
13:39

जम्मू-कश्मीर के लोग हार नहीं मानेंगे, मान-सम्मान के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी- महबूबा मुफ्ती

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने को संवैधानिक रूप से वैध ठहराए जाने पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग हार नहीं मानेंगे, मान-सम्मान के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
13:16

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद हसनैन मसूदी

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने को संवैधानिक रूप से वैध ठहराए जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी कहते हैं, "...जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने और राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाने का सवाल (UT) को ठीक से परखा नहीं गया है। हमारे वरिष्ठ वकील इस फैसले की समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या करना है..."
13:12

असदुद्दीन ओवैसी बोले, 'इस फैसले से निराश हूं...'

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ठहराए जाने पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "हम इस फैसले से निराश हैं..."
13:04

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का निर्णय पूरी तरह से संवैधानिक- अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने भी अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि फैसले ने साबित कर दिया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का निर्णय पूरी तरह से संवैधानिक था।  
13:04

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जारी किया बयान, कहा- '5 अगस्त 2019 और आज की तारीख...'

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं, "5 अगस्त, 2019 और आज की तारीख भारत के इतिहास में दर्ज की जाएगी जब अतीत की भारी अनुपात वाली हिमालयी संवैधानिक भूल को अंततः सरकार द्वारा ठीक किया गया है। ..यह केवल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह की दृढ़ संकल्प और शानदार रणनीति है जिसने इस ऐतिहासिक निर्णय को संभव बनाया है। राष्ट्र हमेशा उनका ऋणी रहेगा..."
13:01

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का बीजेपी स्वागत करती है- जेपी नड्डा

12:58

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला निराशाजनक- सज्जाद लोन

पीपल्स कॉन्फ्रेंस (PC) के प्रमुख सज्जाद लोन ने सोमवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला "निराशाजनक" है और न्याय एक बार फिर जम्मू-कश्मीर के लोगों से "दूर" हो गया है।

“अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला निराशाजनक है। लोन ने कहा, न्याय एक बार फिर जम्मू-कश्मीर के लोगों से दूर है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 भले ही कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया हो, लेकिन यह हमेशा हमारी राजनीतिक आकांक्षाओं का हिस्सा रहेगा।
12:54

अनुच्छेद 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक: पीएम मोदी

12:44

अनुच्छेद 370 पर न्यायालय का फैसला दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन हमें इसे स्वीकार करना होगा: आजाद

डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (डीपीएपी) के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को ‘‘दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण’’ बताया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ‘‘हमें इसे स्वीकार करना होगा’’।   

  आजाद ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह (अदालत का फैसला) दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है।’’ जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के लोग शीर्ष अदालत की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिये गये इस फैसले से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन हमें इसे (फैसले को) स्वीकार करना होगा।’’   

  उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को सोमवार को बरकरार रखा और कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। 
12:41

निराश हूं लेकिन निरुत्साहित नहीं हूं। संघर्ष जारी रहेगा- उमर अब्दुल्ला

नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर कहा कि निराश हूं लेकिन निरुत्साहित नहीं हूं। संघर्ष जारी रहेगा। यहां तक पहुंचने में भाजपा को दशकों लग गए। हम भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं।
12:05

न्यायमूर्ति एस के कौल ने CJI के निर्णय पर जताई सहमति

CJI से सहमति जताते हुए न्यायमूर्ति एस के कौल ने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 370 का उद्देश्य जम्मू कश्मीर को धीरे-धीरे अन्य भारतीय राज्यों के बराबर लाना था। 
11:57

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध

CJI ने कहा कि हम संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए संवैधानिक आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति के इस्तेमाल को वैध मानते हैं।

CJI ने कहा कि राष्ट्रपति की शक्ति के इस्तेमाल के लिए परामर्श और सहयोग के सिद्धांत का पालन करना आवश्यक नहीं था। 
11:57

जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला वैध

CJI ने कहा कि हम तत्कालीन राज्य जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को बरकरार रखते हैं।  
11:53

जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल हो- CJI

CJI ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। 
11:52

निर्वाचन आयोग 30 सितंबर, 2024 तक चुनाव कराए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि निर्वाचन आयोग 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए। 
11:49

जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं - CJI

CJI ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। आगे उन्होंने कहा कि हमारा फैसला है कि राष्ट्रपति का राज्य से नहीं बल्कि केंद्र से सहमति मांगना वैध है, भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। 
11:37

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध- सुप्रीम कोर्ट

CJI ने कहा कि जब जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो जिस विशेष स्थिति के लिए अनुच्छेद 370 लागू किया गया था, उसका भी अस्तित्व समाप्त हो गया। 
11:28

संविधान का अनुच्छेद 370 अस्थायी- CJI

CJI ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 अस्थायी था, राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति अब भी है।

जम्मू-कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण संविधान का अनुच्छेद 370 अंतरिम व्यवस्था थी- CJI
11:26

जम्मू-कश्मीर संविधान सभा एक अस्थायी निकाय- CJI

CJI ने कहा संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। जम्मू-कश्मीर संविधान सभा का उद्देश्य एक अस्थायी निकाय था। 
11:24

जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग

जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, यह संविधान के अनुच्छेद एक और 370 से स्पष्ट है: CJI

जम्मू-कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं है: CJI
11:20

राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिए गए हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती- CJI

CJI ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिए गए हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है।
11:19

याचिकाकर्ताओं की कुछ दलीलें हुई खारिज

उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की उन दलीलों को खारिज कर दिया कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र द्वारा कोई अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
11:16

जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति की घोषणा की वैधता पर फैसला देने की आवश्यकता नहीं- CJI

CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति की घोषणा की वैधता पर फैसला देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनौती नहीं दी है।
11:10

SC सुनाएगा सर्वसम्मति से 3 फैसले

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मुद्दे पर पांच सदस्यीय पीठ ने तीन फैसले दिए हैं।
11:04

CJI का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट तीन फैसले सुनाएगा

पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर अपना फैसला सुनाने के लिए एकत्र हुई। पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत शामिल हैं। CJI का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट तीन फैसले सुनाएगा। 
11:02

नजरबंद या गिरफ्तार किए जाने की खबर ‘‘पूरी तरह निराधार’’- मनोज सिन्हा

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अनुच्छेद 370 पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले किसी को नजरबंद या गिरफ्तार किए जाने की खबर ‘‘पूरी तरह निराधार’’ है।
10:59

किसी भी व्यक्ति को नजरबंद नहीं किया गया

जम्मू-कश्मीर के नेताओं को नजरबंद किए जाने की खबरों पर श्रीनगर पुलिस का कहना है, 'किसी भी व्यक्ति को नजरबंद नहीं किया गया है।' श्रीनगर पुलिस ने ट्वीट कर कहा, ''किसी भी व्यक्ति को नजरबंद नहीं किया गया है।''
10:44

कोर्ट में दलीलों के मुताबिक, हम पहले ही केस जीत चुके हैं: मुजफ्फर शाह

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले कई याचिकाकर्ताओं में से एक, जम्मू-कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह ने सोमवार को कहा कि शीर्ष अदालत में दलीलों के अनुसार, "हम पहले ही केस जीत चुके हैं।" 
10:39

कपिल सिब्बल का ट्वीट, 'कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती हैं...'

एक्स पर एक पोस्ट में कपिल सिब्बल ने लिखा, ''कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती हैं। इतिहास को पीढ़ियों के जानने के लिए असुविधाजनक तथ्यों को दर्ज करना होगा। संस्थागत कार्रवाइयों के सही और गलत होने पर आने वाले वर्षों में बहस होती रहेगी। केवल इतिहास ही ऐतिहासिक निर्णयों के नैतिक दिशा-निर्देश का अंतिम मध्यस्थ है।"
10:33

अनुच्छेद 370 पर SC के फैसले से पहले महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सोमवार को नजरबंद कर दिया गया। यह जानकारी उनकी पार्टी ने दी है। 

पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाए जाने से पहले ही, पुलिस ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के आवास के दरवाजे सील कर दिए हैं और उन्हें अवैध रूप से नजरबंद कर दिया है।" 
10:29

5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को किया था निरस्त

केंद्र सरकार ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को पांच अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों-जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था।
10:18

सुप्रीम कोर्ट सुबह 10.30 बजे सुनाएगा फैसला

लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और तत्कालीन राज्य जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुबह 10.30 बजे अपना फैसला सुनाएगा। 
10:17

न्यायालय इस अनुच्छेद को वापस नहीं लाएगा- अमित रैना

एनजीओ रूट्स इन कश्मीर के अमित रैना ने विश्वास व्यक्त किया है कि न्यायालय इस अनुच्छेद को वापस नहीं लाएगा।
10:10

आज का फैसला सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा- JKPC नेता सुनील डिंपल

जहां देश अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का इंतजार कर रहा है, वहीं जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सुनील डिंपल ने कहा है कि आज जो फैसला आएगा, वह सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।
10:03

CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनाएगी फैसला

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 11 दिसंबर (सोमवार) की सूची के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। पीठ के अन्य सदस्य न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं।
09:57

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज, इन पहलुओं पर गौर करेगी अदालत

शीर्ष अदालत जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में बांटने और 5 अगस्त 2019 को लागू किए गए ये प्रावधान क्या तत्कालीन राज्य विधानसभा की सिफारिशों के आधार पर किए जा सकते थे, जैसे पहलुओं पर गौर करेगी। मौजूदा समय में दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का संचालन करने के लिए केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल की नियुक्ति की है।
09:31

जम्मू-कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।