वित्त-बीमा

सैट ने कार्वी मामले में Axis Bank को राहत, गिरवी शेयर छोड़ने के लिए SEBI के पास 4 हफ्ते

ऐक्सिस बैंक ने सैट में सेबी के खिलाफ अपील की थी कि सेबी गिरवी शेयर जारी नहीं कर रहा जबकि सैट ने 20 दिसंबर, 2023 को इस संबंध में आदेश दिया था।

Published by
बीएस संवाददाता   
Last Updated- January 12, 2024 | 10:23 PM IST

प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग की तरफ से ऐक्सिस बैंक में गिरवी रखे गए शेयरों को जारी करने के लिए बाजार नियामक और डिपॉजिटरीज के पास 20 दिसंबर, 2023 से चार हफ्ते का वक्त है।

ऐक्सिस बैंक ने सैट में सेबी के खिलाफ अपील की थी कि सेबी गिरवी शेयर जारी नहीं कर रहा जबकि सैट ने 20 दिसंबर, 2023 को इस संबंध में आदेश दिया था।

सैट ने कहा कि आदेश की तारीख से चार हफ्ते का वक्त अपीलकर्ता ऐक्सिस बैंक और सेबी, एनएसई व एनएसडीएल के पास है, जिसमें पंचाट के निर्देशों का क्रियान्वयन होना है।

यह मामला कई लेनदारों की अपील से जुड़ा है, जिनके पास डिफॉल्टर कार्वी ने अपने क्लाइंटों की 1,400 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां गिरवी रखी थी।

उधर, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनैंस, आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक के पास गिरवी रखे गए शेयर सेबी व एनएसडीएल की तरफ से कार्वी के क्लाइंटों को हस्तांतरित कर दिए गए।

पंचाट ने उन प्रतिभूतियों वाले लेनदारों को चार हफ्ते के भीतर मुआवजा देने का भी आदेश दिया था।

ऐक्सिस बैंक में गिरवी रखे गए शेयर बरकरार रहे और इन्हें नहीं भुनाया गया था। इसलिए सैट ने ऐक्सिस बैंक को गिरवी शेयर छुड़ाने की अनुमति दी थी। सेबी ने 20 दिसंबर के सैट के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में 30 दिसंबर, 2023 को अपील की है।

First Published : January 12, 2024 | 10:23 PM IST